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PNB को कर्ज नहीं चुकाने वालों की सूची जारी करने पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाने से किया इनकार

Deepa Sahu
3 July 2021 5:39 PM GMT
PNB को कर्ज नहीं चुकाने वालों की सूची जारी करने पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाने से किया इनकार
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PNB को कर्ज नहीं चुकाने वालों की सूची जारी करने पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाने से किया इनकार

नई दिल्ली, सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब नेशनल बैंक को कर्ज नहीं चुकाने वाले लोगों की सूची और उसकी निरीक्षण रिपोर्ट जैसी सूचना को आरटीआई कानून के तहत सार्वजानिक करने का निर्देश देने संबंधी भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के नोटिस पर अंतरिम रोक लगाने से इन्कार कर दिया है। साथ ही, शीर्ष अदालत ने केंद्र सरकार, आरबीआई और उसके केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी से जवाब मांगा है।

कोर्ट ने पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) की याचिका को एचडीएफसी बैंक द्वारा दायर इसी तरह के एक लंबित मामले से संलग्न कर दिया है। एचडीएफसी बैंक ने आरबीआई के निर्देश के खिलाफ यह याचिका दायर की थी। जस्टिस एस.अब्दुल नजीर और जस्टिस कृष्ण मुरारी की पीठ ने कहा कि नोटिस जारी किया जाए। 2019 की (एचडीएफसी की) रिट याचिका (दीवानी) संख्या-1159 के साथ संलग्न किया जाए।
पीठ ने याचिका की सुनवाई के लिए 19 जुलाई की तारीख तय की है। आरबीआई द्वारा सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम की धारा 11(1) के तहत जारी नोटिसों को लेकर बैंक नाखुश हैं। नोटिसों में बैंकों से अपनी निरीक्षण रिपोर्ट और जोखिम आकलन से जुड़ी सूचना साझा करने को कहा गया है। उल्लेखनीय है कि आरटीआई अधिनियम, आरबीआई के केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी (सीपीआईओ) को सूचना मांगने वालों के लिए बैंकों से सूचना मांगने की शक्ति देता है।
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