हिजाब मामले में तुरंत दखल से सुप्रीम कोर्ट ने मना किया, कांग्रेस नेता बीवी श्रीनिवास ने भी दायर की याचिका

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर तत्काल सुनवाई करने से मना किया. इससे पहले गुरुवार को कर्नाटक हाईकोर्ट की तीन जजों की बेंच ने अगले आदेश तक स्कूल कॉलेजों में धार्मिक पोशाक पहनने पर रोक लगाई थी.
कर्नाटक हिजाब मामले में तुरंत दखल से SC ने मना किया। कहा- पहले HC को मामला देखने दीजिए।
— Nipun Sehgal (@Sehgal_Nipun) February 11, 2022
कल कर्नाटक HC ने कहा था कि सुनवाई लंबित रहने तक छात्र स्कूल-कॉलेज में धार्मिक वस्त्र पर ज़ोर न दें।
SC की याचिकाकर्ताओं को सलाह- स्थानीय मामले को राष्ट्रीय मुद्दा न बनाएं।
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