भारत

प्रमोशन में आरक्षण के मानकों में हस्तक्षेप से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, SC-ST को प्रमोशन में आरक्षण का मामला

jantaserishta.com
28 Jan 2022 5:57 AM GMT
प्रमोशन में आरक्षण के मानकों में हस्तक्षेप से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, SC-ST को प्रमोशन में आरक्षण का मामला
x

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने प्रमोशन में आरक्षण के मानकों में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया. SC ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने अपने पहले के फैसलों में जो आरक्षण के पैमाने तय किए हैं. उनमें हम छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं. हालांकि, कोर्ट ने कहा, समय समय पर सरकार को यह रिव्यू करना चाहिए कि प्रमोशन में आरक्षण के दौरान दलितों को उचित प्रतिनिधित्व मिला है या नहीं.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा, पहले के फैसलों में तय आरक्षण के प्रावधानों और पैमानों को हल्के नहीं किए जाएंगे. हालांकि, कोर्ट ने कहा, केंद्र और राज्य अपनी अपनी सेवाओं में एससी एसटी के लिए आरक्षण के अनुपात में समुचित प्रतिनिधित्व को लेकर तय समय अवधि पर रिव्यू जरूर करेंगे. प्रमोशन में आरक्षण से पहले उच्च पदों पर प्रतिनिधित्व के आंकड़े जुटाना जरूरी है. ताकि प्रतिनिधित्व की अपर्याप्तता के आकलन के अलावा मात्रात्मक डेटा का संग्रह अनिवार्य है.
Next Story