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New Delhi: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को पश्चिम बंगाल में वोटर रोल के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन में 'लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी' कैटेगरी को चुनौती देने वाली एक व्यक्ति की याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची और विपुल पंचोली की बेंच ने याचिकाकर्ता से आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जाने पर भी सवाल उठाया। बेंच ने कहा, "आप चाहते हैं कि हम आर्टिकल 32 की याचिका के तहत यह तय करें कि आपके पिता, आपकी मां और आपका भाई कौन हैं? चुनाव आयोग के पास जाएं।"
टॉप कोर्ट एमडी ज़िम्फरहाद नवाज की एक याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें पश्चिम बंगाल में वोटर रोल के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) में 'लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी' क्राइटेरिया को संविधान के आर्टिकल 14 और आर्टिकल 324 के प्रावधानों के खिलाफ बताने के निर्देश देने की मांग की गई थी। याचिकाकर्ता ने 'लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी' क्राइटेरिया के तहत पोल पैनल द्वारा उन्हें जारी किए गए नोटिस को भी चुनौती दी थी।
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