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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने केवल स्थानीय छात्रों को 'सक्षम प्राधिकारी कोटा' के तहत 100 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने वाले तेलंगाना सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार करने से गुरुवार को इनकार कर दिया।
न्यायमूर्ति पी.एस. नरसिम्हा और एस.वी.एन. भट्टी की पीठ ने कहा कि वह रिट याचिका की जांच नहीं करेगी क्योंकि इसी तरह की कार्यवाही तेलंगाना उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित है। संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत दायर याचिका में आरोप लगाया गया कि गुप्त उद्देश्यों से प्रेरित तेलंगाना सरकार की कार्रवाई ने आंध्र प्रदेश के छात्रों के साथ भेदभाव किया है। याचिका में इसे ''अत्यधिक-अवैध, मनमाना, अनियमित, तर्कहीन'' और संविधान के अनुच्छेद 14, 16 और 21 का उल्लंघन बताया गया है।
अधिवक्ता पी. तिरुमाला राव और फिल्ज़ा मूनिस के माध्यम से दायर याचिका में कहा गया है, "माननीय न्यायालय के समक्ष याचिकाकर्ताओं का एनईईटी स्कोर बेहतर है और परिणामस्वरूप तेलंगाना के माननीय उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने वाले छह उम्मीदवारों की तुलना में उनकी अखिल भारतीय रैंक अधिक है।"
इससे पहले, फैसले को तेलंगाना उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई थी, लेकिन इसने राहत को केवल छह उम्मीदवारों तक सीमित कर दिया जिन्होंने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था।
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