सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी नेता सुवेंदु अधिकारी की याचिका पर विचार करने से किया इनकार, कही ये बात

कोलकाता: सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी नेता सुवेंदु अधिकारी की याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया है. इस याचिका में पश्चिम बंगाल विधानसभा अध्यक्ष विमान बनर्जी के टीएमसी विधायक मुकुल रॉय को दलबदल विरोधी कानून के तहत अयोग्य घोषित नहीं करने के फैसले को चुनौती दी गई थी. इससे पहले पश्चिम बंगाल विधानसभा अध्यक्ष विमान बनर्जी ने विधानसभा में विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी की वह याचिका खारिज कर दी थी. इस याचिका में उन्होंने चुनाव के बाद दल बदलने के लिए दलबदल विरोधी कानून के तहत मुकुल रॉय को विधायक के रूप में अयोग्य घोषित करने का आग्रह किया था.
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