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सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर रोक लगाने से किया इनकार

Kajal Dubey
15 March 2024 7:45 AM GMT
सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर रोक लगाने से किया इनकार
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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने दो चुनाव आयुक्तों - ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू - की नियुक्ति पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, जिनके नाम कल तय किए गए थे। कोर्ट इस मामले पर गुरुवार को सुनवाई करेगा.
पूर्व आईएएस अधिकारी ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली चयन समिति ने चुना था।
ज्ञानेश कुमार फरवरी में सहकारिता मंत्रालय के सचिव के पद से सेवानिवृत्त हुए, जबकि सुखबीर सिंह संधू, उत्तराखंड सरकार के पूर्व मुख्य सचिव थे।
1988 बैच के आईएएस अधिकारी श्री संधू 31 जनवरी 2024 को मुख्य सचिव पद से सेवानिवृत्त हुए।
14 फरवरी को अनूप चंद्र पांडे की सेवानिवृत्ति और 8 मार्च को अरुण गोयल के अचानक इस्तीफे के बाद चुनाव आयोग (ईसी) में रिक्तियां आई थीं।
चार राज्यों की विधानसभाओं के साथ-साथ 2024 के लोकसभा आम चुनावों की तारीखों की घोषणा कल दोपहर 3 बजे की जाएगी।
मौजूदा लोकसभा का कार्यकाल 16 जून को खत्म हो रहा है और उससे पहले नये सदन का गठन करना होगा.
पिछली बार लोकसभा चुनाव की घोषणा 10 मार्च को हुई थी और 11 अप्रैल से सात चरणों में मतदान हुआ था। वोटों की गिनती 23 मई को हुई थी।
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