सुप्रीम कोर्ट ने उपहार सिनेमा अग्निकांड मामले में आमोद कंठ के खिलाफ कार्यवाही रद्द की
पीठ में शामिल जस्टिस बी.वी. नागरत्ना और अरविंद कुमार ने कहा कि केवल इस छोटे से आधार पर मंजूरी की कमी के कारण कंठ की अपील को स्वीकार करते हुए उन्होंने विवादित आदेश को रद्द कर दिया और कहा कि कार्यवाही रद्द कर दी गई है। इसने मामले की आगे की सुनवाई अगले सप्ताह के लिए निर्धारित की है, जब यह उपहार सिनेमा हॉल को डी-सील करने के मामले को उठाएगी।
शीर्ष अदालत ने हालांकि, यह स्पष्ट कर दिया कि उसका आदेश सक्षम प्राधिकारी के मामले में निर्णय लेने और कानून के अनुसार अपीलकर्ता के खिलाफ मंजूरी देने के रास्ते में नहीं आएगा। कंठ ने अक्टूबर 2013 में दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देते हुए शीर्ष अदालत का रुख किया था, जिसमें समन को खारिज करने से इनकार कर दिया था। उन्होंने सिनेमा हॉल में अतिरिक्त सीटों की अनुमति देने के लिए निचली अदालत के आदेश को चुनौती दी थी।