बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया, पॉक्सो एक्ट में स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट जरूरी नहीं, गलत नीयत से छूना भी पोक्सो एक्ट के दायरे में

>पोक्सो एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला, अब गलत नीयत से छूना भी आएगा पोक्सो एक्ट के दायरे में.
बॉम्बे HC ने 12 साल की बच्ची को कमरे में बंद कर वक्ष दबाने वाले व्यक्ति से पॉक्सो एक्ट की धारा हटाई थी। दलील दी थी कि बिना कपड़े उतारे वक्ष दबाना महिला की गरिमा को ठेस का मामला है, न कि यौन दुराचार का। SC ने अब यह स्पष्टता दी है। SC ने दोषी को 3 साल की सश्रम कारावास की सज़ा भी दी
— Nipun Sehgal (@Sehgal_Nipun) November 18, 2021
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