भारत
सुप्रीम कोर्ट ने दिया आदेश, आधिकारिक ईमेल के 'फुटर' से पीएम मोदी की तस्वीर वाले बैनर को हटाये
Deepa Sahu
24 Sep 2021 5:51 PM GMT
x
सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने अपने आधिकारिक ईमेल से केंद्र सरकार का बैनर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर हटा दी है। दरअसल, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) द्वारा 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास' के नारे के साथ प्रधानमंत्री की तस्वीर को आधिकारिक ईमेल के साथ जोड़ा गया था। अदालत की तस्वीर की बजाए इसका इस्तेमाल करने का निर्देश दिया गया था।
सुप्रीम कोर्ट ने एक अधिकारी के मुताबिक कहा है कि कल देर शाम सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री के ध्यान में लाया गया था कि आधिकारिक ईमेल में 'फुटर' के रूप में एक फोटो थी, जिसका न्यायपालिका के कामकाज से कोई संबंध नहीं था। शीर्ष अदालत को ईमेल सेवाएं प्रदान करने वाले एनआईसी को उस फोटो (छवि) को हटाने का निर्देश दिया गया है। एनआईसी ने इस निर्देश का पालन किया है और अब शीर्ष अदालत की तस्वीर का इस्तेमाल किया है। इस संबंध में कुछ वकीलों ने शिकायत भी की थी।
Deepa Sahu
Next Story