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Supreme Court का आदेश: पश्चिम बंगाल कर्मचारियों को 31 मार्च तक बकाया DA देने का निर्देश

Harrison
5 Feb 2026 9:08 PM IST
Supreme Court  का आदेश: पश्चिम बंगाल कर्मचारियों को 31 मार्च तक बकाया DA देने का निर्देश
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Kolkata: गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को 31 मार्च तक अपने कर्मचारियों का बकाया महंगाई भत्ता (DA) देने का ऐतिहासिक आदेश दिया। इसके कुछ ही घंटों बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने DA में चार प्रतिशत की बढ़ोतरी की, लेकिन बकाया राशि जारी करने का फैसला राज्य की मुख्य सचिव नंदिनी चक्रवर्ती की अध्यक्षता वाली एक पैनल पर छोड़ दिया। राज्य की वित्त मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य ने विधानसभा चुनाव से पहले तृणमूल कांग्रेस का आखिरी बजट, वोट-ऑन-अकाउंट पेश करते हुए दोपहर में सदन में DA बढ़ोतरी की घोषणा की। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को BJP विधायकों ने जीत के तौर पर मनाया, क्योंकि इससे राज्य सरकार के कर्मचारियों को उनके लंबे समय से बकाया पैसों को लेकर बड़ी राहत मिली।
बाद में ममता बनर्जी ने कहा, “हमें अभी तक ऑर्डर की कॉपी नहीं मिली है। हम इसका अध्ययन करेंगे क्योंकि जिस समिति ने यह आदेश पारित किया, उसमें तीन SC जज और CAG के एक अधिकारी शामिल थे। इसमें पश्चिम बंगाल सरकार का कोई प्रतिनिधित्व नहीं था। हमें इसका अध्ययन करना होगा और वकीलों से सलाह लेनी होगी। हमने आगे की कार्रवाई तय करने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय समिति का गठन किया है।” उन्होंने आगे कहा, “वे इसका अध्ययन और समीक्षा करेंगे। मई तक का समय दिया गया है, उससे पहले हमारी समिति इस पर चर्चा करेगी। हम वही करेंगे जो यह कहेगी।” ममता बनर्जी ने यह भी दावा किया कि सभी राज्यों में सिर्फ उनकी सरकार के कर्मचारियों को ही पेंशन और कैशलेस मेडिकल लाभ मिल रहे हैं। “मुझे बताएं कि अगर मैं उन्हें पेंशन नहीं देती तो मैं कितना बचा पाऊंगी? अगर उन्हें यह नहीं मिलेगा तो वे क्या करेंगे?” उन्होंने हैरानी जताते हुए कहा।
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