नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को वैवाहिक बलात्कार अपवाद की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्र को नोटिस जारी किया। याचिका में भारतीय दंड संहिता की धारा 375 के अपवाद 2 को रद्द करने की मांग की गई है जो वैवाहिक बलात्कार अपवाद प्रदान करता है।
भारतीय दंड संहिता की धारा 375 का अपवाद 2 वैवाहिक संबंध में पत्नी के साथ गैर-सहमति से यौन संबंध के लिए आपराधिक आरोपों से पति को प्रतिरक्षा करता है।भारतीय दंड संहिता की धारा 375 का अपवाद 2, जो बलात्कार को परिभाषित करता है, कहता है कि एक पुरुष द्वारा अपनी पत्नी के साथ संभोग तब तक बलात्कार नहीं है जब तक कि पत्नी की आयु 15 वर्ष से कम न हो। मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा की सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने वेंत्रे को नोटिस जारी किया और याचिका को अन्य लंबित याचिकाओं के साथ टैग कर दिया।