भारत
आसाराम के एम्स में इलाज कराने की मांग को लेकर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने की सुनवाई, राजस्थान सरकार को नोटिस जारी
Deepa Sahu
4 Jun 2021 9:51 AM GMT
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सुप्रीम कोर्ट ने आसाराम बापू को लेकर राजस्थान सरकार को नोटिस जारी किया है.
सुप्रीम कोर्ट ने आसाराम बापू को लेकर राजस्थान सरकार को नोटिस जारी किया है. कोर्ट ने एक सप्ताह के भीतर जवाब मांगा और कहा कि वह बाद में जांच करेगा कि क्या बलात्कार के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे आसाराम बापू को राजस्थान या कहीं और आयुर्वेदिक उपचार केंद्र में बेहतर इलाज के लिए स्थानांतरित किया जा सकता है या नहीं.
जोधपुर सेंट्रल जेल में आजीवन कारावास की सजा भुगत रहा आसाराम (84) कोरोना की चपेट में आ गया था. आसाराम में हल्के लक्षण नजर आने पर बीते 3 मई को उसके नमूना लेकर जांच के लिए भेजा गया था. 5 मई की शाम को आसाराम की रिपोर्ट पॉजिटिव आई. आसाराम की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद जेल में उसके स्वास्थ्य की जांच की गई. जांच के दौरान उनके शरीर में ऑक्सीजन का स्तर 90 के नीचे पाया गया था.
अंतरिम जमानत की मांग
इससे पहले आसाराम ने भी बेचैनी होने की बात कहकर अंतरिम जमानत की मांग की थी. तो जेल प्रशासन ने तुरंत एमजी अस्पताल भिजवाने का फैसला लिया और जोधपुर पुलिस को सूचना दी. अस्पताल के आसपास भारी संख्या में पुलिस को तैनात किया गया है. जेल से पुलिस आसाराम को लेकर एमजीएच इमरजेंसी में पहुंची, जहां डॉक्टर ने प्रारंभिक जांच कर उन्हें आईसीयू में भर्ती कर किया गया है.
कोरोना पीड़ित होने के बाद आसाराम ने हाईकोर्ट से दो महीने की अंतरिम जमानत देने की मांग की थी. आसाराम के वकील जगमाल सिंह चौधरी ने भी कोर्ट में तर्क दिया था कि आसाराम कई बीमारियों से पीड़ित है और वो अपना इलाज आयुर्वेद पद्धति और दूसरे पद्धति से कराना चाहता है, इसलिए उसे दो महीने की अंतरिम जमानत दी जाए.
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