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पश्चिम बंगाल हिंसा पर अगले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, शिविरों में रहने के लिए मजबूर हैं पीड़ित
Deepa Sahu
21 May 2021 12:57 PM GMT
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पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हुई हिंसा पर सुप्रीम कोर्ट में लगातार याचिकाएं दाखिल हो रही हैं.
पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हुई हिंसा पर सुप्रीम कोर्ट में लगातार याचिकाएं दाखिल हो रही हैं. एक नई याचिका में दावा किया गया है कि इस हिंसा के कई लोग घर छोड़कर आश्रय गृहों और शिविरों में रहने के लिए मजबूर हैं. सामाजिक कार्यकर्ता अरुण मुखर्जी और अन्य सामाजिक कार्यकर्ताओं ने आज यह याचिका कोर्ट की अवकाशकालीन बेंच के सामने रखी. इसमें पीठ ने अगले हफ्ते याचिका पर सुनवाई करने की बात कही.
चुनावी नतीजों के बाद पश्चिम बंगाल में हुई हिंसा मामले वाली याचिका को लेकर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के लिए सहमत हो गया है. सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को "राज्य प्रायोजित" हिंसा के कारण लोगों के कथित पलायन को रोकने के लिए केंद्र और पश्चिम बंगाल सरकार को निर्देश देने और दोषियों के खिलाफ निष्पक्ष जांच और उचित कार्रवाई करने के लिए एक एसआईटी के गठन की मांग वाली याचिका पर अगले सप्ताह सुनवाई के लिए सहमत हो गया.
सामाजिक कार्यकर्ता अरुण मुखर्जी समेत 5 याचिकाकर्ताओं की तरफ से दाखिल इस याचिका में कहा गया है कि राज्य में सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस के लोग लगातार विपक्ष समर्थकों पर हमले कर रहे हैं. 19 लोगों की हत्या हुई है. बड़ी संख्या में लोग घायल हैं. जस्टिस विनीत सरन और जस्टिस बीआर गवई की अवकाशकालीन पीठ को वरिष्ठ अधिवक्ता पिंकी आनंद ने बताया कि चुनाव संबंधी हिंसा के कारण एक लाख से अधिक लोगों ने पलायन किया है.
याचिका में पुलिस पर लगा आरोप
सामाजिक कार्यकर्ता अरुण मुखर्जी और अन्य सामाजिक कार्यकर्ताओं ने कहा कि पश्चिम बंगाल में चुनावी हिंसा के बाद से कई लोग पीड़ित हैं. याचिका में आरोप लगाया गया है कि पुलिस और राज्य प्रायोजित गुंडे आपस में जुड़े हुए हैं, जिसके कारण पुलिस पूरे मामले में एक मात्र दर्शक साबित होती है. पीड़ितों को प्राथमिकी दर्ज करने, मामलों की जांच न करने, संज्ञेय मामलों में निष्क्रियता पुलिस अधिकारियों की उपस्थिति में अपराध किए गए हैं.
याचिका में कहा गया है कि सोशल मीडिया, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सहित विभिन्न मीडिया प्लेटफार्मों ने घटनाओं के पूरे निशान को कवर किया है और विभिन्न सरकारी संगठनों और स्वायत्त संस्थानों जैसे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग ने या तो स्वयं या असहाय पीड़ितों से शिकायतें प्राप्त करने पर मामले का संज्ञान लिया है. मामले की जांच के लिए टीमें भेजी हैं.
राज्य सरकार से नहीं मिली कोई मदद
राज्य सरकार से कोई सहायता / सहायता की पेशकश नहीं की गई थी. यहां तक कि उनकी सुरक्षा से भी कई बार समझौता किया गया था. उन्होंने महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने में पुलिस की निष्क्रियता की सूचना दी है, जिन पर गुंडों द्वारा हमला किया गया और धमकी दी गई और इस संबंध में पुलिस अधिकारियों द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई.
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