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गोरखपुर से लापता 13 साल के लड़की का मामला आज सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को सौंप दिया

Admin4
1 Sep 2021 4:42 PM GMT
गोरखपुर से लापता 13 साल के लड़की का मामला आज सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को सौंप दिया
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गोरखपुर से लापता 13 साल के लड़की का मामला आज सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को सौंप दिया

उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से लापता 13 साल के लड़की का मामला आज सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को सौंप दिया. कोर्ट ने यूपी पुलिस से कहा कि वह 1 दिन में मामले की जांच से जुड़े सभी दस्तावेज दिल्ली के मालवीय नगर थाने की पुलिस को दे. कोर्ट ने इस बात पर नाखुशी जताई कि लड़की के लापता होने की जानकारी मिलने के बाद गोरखपुर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई नहीं की.

मामले में लड़की की मां ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी. वह दिल्ली में घरेलू सहायिका का काम करती हैं. याचिकाकर्ता ने कोर्ट को बताया कि आरोपी काफी दिनों से उनकी नाबालिग बेटी को बहलाने-फुसलाने की कोशिश कर रहा था. इस बात की शिकायत दिल्ली के मालवीय नगर थाने में भी दी गई थी. पिछले दिनों वह अपने पति और बेटियों के साथ गोरखपुर में थीं. तब आरोपी ने फोन पर उनकी बेटी को धमकाया और तुरंत दिल्ली आने के लिए कहा. जिसके बाद से बेटी लापता हो गई. घटना की एफआईआर गोरखपुर पुलिस के पास दर्ज करवाई गई. लेकिन पुलिस लड़की का पता लगाने में असफल रही.
पुलिस द्वारा कार्रवाई न करने की आलोचना कोर्ट ने की
जस्टिस ए एम खानविलकर, ऋषिकेश रॉय और सी टी रविकुमार की बेंच ने गोरखपुर पुलिस की तरफ से त्वरित कार्रवाई न करने की आलोचना की. इस पर यूपी सरकार के लिए पेश वकील ने कोर्ट को बताया पुलिस अपना काम कर रही है. मामला दूसरे राज्य का होने के चलते उसे कुछ दिक्कत आ रही है. लड़की और आरोपी के कॉल रिकॉर्ड से यह जानकारी भी मिल रही है कि उसे शायद पश्चिम बंगाल ले जाया गया है. सुनवाई के दौरान वकीलों ने इस बात का भी अंदेशा जताया कि लड़की को मानव तस्करी के जरिए शायद वेश्यावृत्ति में धकेल दिया गया है.
दिल्ली पुलिस को सौंपा मामला
कोर्ट ने इस स्थिति पर चिंता जताते हुए कहा कि उसे यह मामला सीबीआई या दिल्ली पुलिस को सौंपना होगा. दिल्ली पुलिस की तरफ से पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल आर एस सूरी ने कहा कि दिल्ली पुलिस मामले की जांच के लिए तैयार है. इसके बाद कोर्ट ने गोरखपुर पुलिस से मामले की जांच दिल्ली के मालवीय नगर थाने को सौंप देने के लिए कहा. कोर्ट ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को भी आदेश दिया कि वह लड़की का पता लगाने के लिए जरूरी कार्रवाई सुनिश्चित करें.


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