भारत
सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व पुलिस अधिकारी प्रदीप शर्मा को दी अंतरिम जमानत
jantaserishta.com
5 Jun 2023 1:42 PM IST

x
फाइल फोटो
नई दिल्ली (आईएएनएस)| सुप्रीम कोर्ट ने सनसनीखेज मनसुख हिरन हत्या मामले में गिरफ्तार सेवानिवृत्त हाई-प्रोफाइल पुलिस अधिकारी और एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा को सोमवार को तीन सप्ताह की अंतरिम जमानत दे दी। शर्मा ने बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए शीर्ष अदालत का रुख किया था। न्यायाधीश अनिरुद्ध बोस की अध्यक्षता वाली एक अवकाशकालीन पीठ ने कहा कि निचली अदालत द्वारा निर्धारित नियमों और शर्तों पर शर्मा को अपनी बीमार पत्नी की देखभाल के लिए जमानत पर रिहा किया जाएगा।
शर्मा के वकील वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ दवे ने दावा किया कि उनके मुवक्किल की पत्नी का स्वास्थ्य हर गुजरते दिन बिगड़ रहा है और उसे तत्काल सर्जरी की जरूरत है। अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने एनआईए का प्रतिनिधित्व करते हुए शर्मा की जमानत याचिका का विरोध किया और अदालत से कहा कि उन्हें मेडिकल रिकॉर्ड पेश करने का निर्देश दिया जाए।
दलीलें सुनने के बाद खंडपीठ ने मामले की सुनवाई तीन हफ्ते बाद तय की है। अदालत में शर्मा द्वारा दायर एक दस्तावेज में कहा गया है, याचिकाकर्ता की मां की उम्र 93 वर्ष है और याचिकाकर्ता की पत्नी उनकी प्राथमिक देखभाल करने वाली है। पत्नी की वर्तमान चिकित्सा जटिलताओं के कारण, उनकी पत्नी और मां की देखभाल करने वाला कोई नहीं है। याचिकाकर्ता अपनी पत्नी और बूढ़ी मां की देखभाल करने वाला एकमात्र पुरुष सदस्य है।
आगे प्रस्तुत किया गया है कि यदि याचिकाकर्ता को जमानत/अंतरिम जमानत पर रिहा नहीं किया जाता है, तो इसका उनकी पत्नी के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। शीर्ष अदालत ने 29 मई को शर्मा को एक उचित याचिका दायर करने को कहा था और उनकी अंतरिम जमानत याचिका पर सुनवाई 2 जून तक के लिए टाल दी थी।
शर्मा द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिका में कहा गया है, याचिकाकर्ता एक सजायाफ्ता पुलिस अधिकारी है, जो 2019 से सेवा से सेवानिवृत्त हो चुका है। गवाह के साथ छेड़छाड़ की संभावना नहीं है। इसके अलावा, सबूत के साथ छेड़छाड़ की आशंका, बिना किसी सामग्री के, जमानत से इनकार करने का आधार नहीं है। शर्मा 17 जून, 2021 से हिरासत में हैं। इस साल जनवरी में, उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने विशेष एनआईए अदालत के आदेश को चुनौती देने वाली शर्मा की अपील को खारिज कर दिया, जिसने फरवरी 2022 में उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी।
Tagsसुप्रीम कोर्टपूर्व पुलिस अधिकारी प्रदीप शर्माप्रदीप शर्माप्रदीप शर्मा अंतरिम जमानतSupreme Courtformer police officer Pradeep SharmaPradeep SharmaPradeep Sharma interim bail
jantaserishta.com
भारत के भले ही किसी कोने में आप रह रहे हों, जनता से रिश्ता वेबसाइट पर आपके राज्य की हर छोटी-बड़ी खबर मिलेगी। राजनीति, खेल, चुनाव, बिजनेस, सिनेमा, इस प्लैटफॉर्म पर बस एक क्लिक करते ही हमेशा पाएं ताजा खबरें। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, छत्तीसगढ़, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, जम्मू-कश्मीर, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल समेत देश के बाकी राज्यों और शहरों की कोई जानकारी हो, हम आपको देते हैं। सियासी रण हो या बजट का मौसम, कहां चल रहा क्या सियासी दांव-पेच, आपके गांव में किसकी सरकार, हर अपडेट यहां आपको मिलेंगे। तो फिर अपने राज्य की हर हलचल के लिए जुड़े रहिए जनता से रिश्ता के साथ।
Next Story





