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न्यूज़ क्रेडिट: आजतक
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने केरल के पत्रकार सिद्दीकी कप्पन को जमानत दी. पत्रकार पर उत्तर प्रदेश सरकार ने गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (UAPA) के तहत मामला दर्ज़ किया था.
सुप्रीम कोर्ट ने गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (UAPA) के तहत दायर मामले में केरल के पत्रकार सिद्दीकी कप्पन को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई है. चीफ जस्टिस ने कहा कि हम कप्पन सिद्दीकी को जमानत दिए जाने का आदेश देंगे. लेकिन सरकार बताए कि क्या शर्तें हो सकती हैं.
सिद्दीकी की ओर से दायर जमानत याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई हुई. मुख्य न्यायाधीश यूयू ललित की अध्यक्षता वाली बेंच ने मामले की सुनवाई की. इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कप्पन को जमानत पर रिहा करने पर सहमति जताई.
हाथरस कांड के बाद जनता को भड़काने सहित कई आरोपों में गिरफ्तार पत्रकार कप्पन सिद्दीकी कप्पन की याचिका पर CJI जस्टिस यूयू ललित ने यूपी सरकार से पूछा कि क्या कप्पन के पास से कोई विस्फोटक पदार्थ मिला था? या कोई ऐसी सामग्री मिली, जिससे लगता हो कि वो साजिश रच रहा था.
कप्पन की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा कि कप्पन अक्टूबर 2020 से जेल में बंद है.
Supreme Court grants bail to Kerala journalist Siddique Kappan who was booked by UP government under the Unlawful Activities Prevention Act (UAPA) pic.twitter.com/9sKmRjbmDL
— ANI (@ANI) September 9, 2022
jantaserishta.com
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