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अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआईपी चॉपर केस
New Delhi नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दर्ज मामले में अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआईपी चॉपर घोटाले में आरोपी ब्रिटिश नागरिक क्रिश्चियन मिशेल को जमानत दे दी। जस्टिस विक्रम नाथ और संदीप मेहता की पीठ ने कहा कि ट्रायल कोर्ट मिशेल को दी जाने वाली जमानत के लिए शर्तें तय करेगा।
हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी के इलाज के लिए एम्स में भर्ती मिशेल को अपना पासपोर्ट रिन्यू कराना होगा और बाद में उसे सरेंडर करना होगा। पीठ ने आदेश दिया, "तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए और याचिकाकर्ता को 2018 में प्रत्यर्पित किए जाने और अब छह साल से अधिक समय से हिरासत में रहने के कारण... हम ट्रायल कोर्ट द्वारा निर्धारित शर्तों पर जमानत देने के लिए इच्छुक हैं।" सीबीआई के वकील ने जमानत दिए जाने पर आपत्ति जताई तो पीठ ने कहा, "आप 25 साल में मुकदमा पूरा नहीं कर पाएंगे (मुकदमे की गति का हवाला देते हुए)।" मिशेल का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील अल्जो के जोसेफ ने पीठ को बताया कि वह छह साल से अधिक समय से जेल में है।
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा उसके खिलाफ दर्ज मामले में उसकी जमानत याचिका उच्च न्यायालय में लंबित है। मिशेल कथित बिचौलिया है जिसे अगस्ता वेस्टलैंड से 12 वीवीआईपी हेलीकॉप्टरों की खरीद से संबंधित 3,600 करोड़ रुपये के कथित घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 2018 में गिरफ्तार किया गया था। शीर्ष अदालत मिशेल द्वारा दिल्ली उच्च न्यायालय के 25 सितंबर, 2024 के आदेश के खिलाफ दायर अपील पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें उसे जमानत देने से इनकार किया गया था। दुबई में प्रत्यर्पण मामले में भारत द्वारा जीत हासिल करने के बाद 2018 में उसे प्रत्यर्पित किया गया था। (एएनआई)
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