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Supreme Court ने तेलुगू अभिनेता मोहन बाबू को अग्रिम जमानत दी

Rani Sahu
13 Feb 2025 9:42 AM GMT
Supreme Court ने तेलुगू अभिनेता मोहन बाबू को अग्रिम जमानत दी
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New Delhi नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को दिग्गज तेलुगू अभिनेता और पूर्व सांसद मांचू मोहन बाबू को एक टीवी पत्रकार पर हमला करने के मामले में अग्रिम जमानत दे दी।इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने बाबू को गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण दिया था। उन्होंने तेलंगाना उच्च न्यायालय के 23 दिसंबर के आदेश को चुनौती देते हुए शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया था, जिसमें उन्हें अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया गया था।
सुनवाई के दौरान जस्टिस सुधांशु धूली और अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की पीठ ने बाबू के वकील से पत्रकार को धमकाने के बारे में पूछा। हालांकि, वकील ने इससे इनकार किया और कहा कि पत्रकार को मुआवजा दिया जाएगा और अभिनेता जांच में पुलिस के साथ सहयोग भी करेंगे। बाबू के खिलाफ आरोप यह था कि उन्होंने एक पत्रकार से वायरलेस माइक लिया और उसे उस पर फेंक दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया।
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट को बताया गया था कि बाबू का एक बेटा है जो उससे अलग रहता है और उसके साथ विवाद चल रहा था और बेटा 20-30 लोगों के मीडिया दल के साथ उनके घर में घुस आया था। अभिनेता के वकील ने बताया था कि आवेश में आकर बाबू ने पत्रकार पर माइक फेंक दिया और वह सार्वजनिक रूप से माफी मांगने और जरूरत पड़ने पर मुआवजा देने को तैयार हैं। पत्रकार की ओर से पेश वकील ने दलील दी थी कि पत्रकार को पांच दिन अस्पताल में बिताने पड़े, जबड़े की पुनर्निर्माण सर्जरी करानी पड़ी और उसे पाइप से खाना दिया गया। (एएनआई)
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