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वकील पर नाराज हुआ सुप्रीम कोर्ट, लिया ये एक्शन

jantaserishta.com
14 Dec 2023 6:59 AM GMT
वकील पर नाराज हुआ सुप्रीम कोर्ट, लिया ये एक्शन
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नई दिल्ली: मुवक्किल के लिए हाईकोर्ट के सामने बहस करने से इनकार करना एक वकील को भारी पड़ गया। अब इस घटना से हैरान हुए सुप्रीम कोर्ट ने मामले में ऐक्शन लिया है। खबर है कि इसके चलते उच्च न्यायालय ने जमानत रद्द करने के आदेश जारी कर दिए थे। अब शीर्ष न्यायलय की तरफ से वकील को नोटिस जारी किया है और हाईकोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया है।

खबर है कि अनिल कुमार नाम के वकील ने इलाहबाद हाईकोर्ट की बेंच के सामने जाने से इनकार कर दिया था। इसके बाद उच्च न्यायालय ने उनके तीन क्लाइंट्स को दी गई जमानत रद्द करने के आदेश जारी कर दिए थे। इसके बाद मामला शीर्ष न्यायलय पहुंचा, जहां हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई थी। कोर्ट की तरफ से तीनों को पहले जमानत दे दी गई थी।

अब सुप्रीम कोर्ट ने 1 दिसंबर को ही हाईकोर्ट की तरफ से पहले दी गई जमानत आदेश को बरकरार रखा है। हालांकि, यह एक अंतरिम उपाय है। शीर्ष न्यायालय का कहना है सिर्फ वकील की तरफ से बहस करने से इनकार करने के चलते जमानत रद्द करने के आलावा हाईकोर्ट दूसरे रास्ते भी खोज सकता था। सुप्रीम कोर्ट ने वकील के इस फैसले की आलोचना की है। साथ ही कहा है कि उच्च न्यायलय इस आधार पर जमानत आदेश नहीं जारी कर सकता।

जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस पंकज मित्तल की अगुवाई वाली बेंच मामले की सुनवाई कर रही थी। कोर्ट ने कहा, ‘हमें यह जानकारी हैरानी है कि अपीलकर्ताओं की तरफ से नियुक्त किए गए वकील ने यह कहने की हिम्मत दिखआई कि वह हाईकोर्ट की बेंच के सामने मामले में बहस नहीं करेंगे…।’ कोर्ट ने कहा कि अपीलकर्ताओं के वकील की तरफ से डिफॉल्ट किए जाने के कारण जमानत रद्द करने का आदेश जारी करने की जरूरत नहीं थी।

कोर्ट ने एडवोकेट के खिलाफ शोकॉज नोटिस जारी किया है। साथ ही कोर्ट ने वकील से 22 जनवरी 2024 को कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से पेश होने के भी आदेश दिए हैं। साथ ही शीर्ष न्यायालय ने कहा है कि इलाहबाद के रजिस्ट्रार जनरल को नोटिस की एक कॉपी दी जाएगा।

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