ED निदेशक मिश्रा का कार्यकाल बढ़ाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को दी राहत
नई दिल्ली: केंद्र की मोदी सरकार ने बुधवार को प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक संजय कुमार मिश्रा का कार्यकाल 15 अक्टूबर तक बढ़ाने के लिए उच्चतम न्यायालय का रुख किया था। अब इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरु हो गई है।
ईडी निदेशक संजय कुमार मिश्रा का कार्यकाल बढ़ाने के अनुरोध पर उच्चतम न्यायालय ने सरकार से पूछा है, 'क्या पूरा विभाग अक्षम अधिकारियों से भरा हुआ है।' हालांकि उच्चतम न्यायालय ने ईडी निदेशक संजय कुमार मिश्रा का कार्यकाल 15 सितंबर तक बढ़ाने का आदेश दे दिया है। साथ ही कहा है कि न्यायालय ने कहा कि वह व्यापक सार्वजनिक और राष्ट्रीय हित में ईडी निदेशक का कार्यकाल बढ़ा रहा है। इसके साथ ही उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट किया कि 15 सितंबर के बाद ईडी प्रमुख संजय कुमार मिश्रा के कार्यकाल में और विस्तार नहीं होगा।
इस पर केंद्र ने उच्चतम न्यायालय से कहा, 'वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (एफएटीएफ) की समीक्षा को देखते हुए प्रवर्तन निदेशालय के नेतृत्व में निरंतरता आवश्यक है। सरकार ने उच्चतम न्यायालय से कहा कि ईडी निदेशक मिश्रा अपरिहार्य नहीं हैं, लेकिन वित्तीय कार्रवाई कार्य बल समीक्षा कवायद के लिए उनकी मौजूदगी आवश्यक है।
केंद्र ने यह भी दलील दी कि कुछ पड़ोसी देशों की मंशा है कि भारत एफएटीएफ की 'संदिग्ध सूची' में आ जाए और इसलिए ईडी प्रमुख पद पर निरंतरता जरूरी है।