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सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर हिंसा की रिपोर्टिंग मामले में एडिटर्स गिल्ड के सदस्यों को दी राहत

Nilmani Pal
6 Sep 2023 8:59 AM GMT
सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर हिंसा की रिपोर्टिंग मामले में एडिटर्स गिल्ड के सदस्यों को दी राहत
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दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया (ईजीआई) के अध्यक्ष और तीन संपादकों को राज्‍य में जारी हिंसा पर कथित तौर से ''पक्षपातपूर्ण और तथ्‍यात्‍मक रूप से गलत'' रिपोर्ट जारी करने के लिए मणिपुर पुलिस द्वारा दर्ज की गई प्राथ‍मिकी के संबंध में किसी भी दंडात्मक कार्रवाई के खिलाफ अंतरिम सुरक्षा प्रदान की।

भारत के मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला तथा न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने आदेश दिया, “सूचीबद्ध होने की अगली तारीख तक, दर्ज की गई प्राथमिकी के संबंध में याचिकाकर्ताओं के खिलाफ कोई कठोर कार्रवाई नहीं की जायेगी।” मामले की अगली सुनवाई सोमवार 11 सितंबर को होगी। मणिपुर सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील कनु अग्रवाल ने अदालत से सोमवार को याचिका पर सुनवाई करने का अनुरोध किया। उन्‍होंने यह भी कहा कि इसे उच्च न्यायालय को भेजा जा सकता है और उच्च न्यायालय अपनी योग्यता के आधार पर इस पर निर्णय ले सकता है।

पीठ ने संकेत दिया कि वह इस मामले को विचार के लिए मणिपुर उच्च न्यायालय को भेज सकती है। इस पर, ईजीआई द्वारा गठित तथ्य-खोज समिति के सदस्यों की ओर से पेश वरिष्ठ वकील श्याम दीवान ने कहा कि प्राथमिकी दर्ज होने के बाद मुख्यमंत्री एन. बीरेन सिंह ने व्यक्तिगत रूप से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और एक बयान दिया।इससे पहले सुबह शीर्ष अदालत ईजीआई के अध्यक्ष और तीन संपादकों - सीमा गुहा, भारत भूषण और संजय कपूर द्वारा दायर रिट याचिका पर तत्काल सुनवाई करने पर सहमत हुई, जिसमें जातीय हिंसा और परिस्थितिजन्य पहलुओं की मीडिया रिपोर्टों का अध्ययन करने के लिए याचिकाकर्ताओं के पिछले महीने पूर्वोत्तर राज्य का दौरा करने के बाद मणिपुर पुलिस द्वारा दर्ज की गई प्राथमिकी को चुनौती दी गई थी।

दीवान ने याचिका का उल्लेख करते हुए कहा, "मामले में बहुत गंभीर तात्कालिकता है... अनिवार्य रूप से, हम गिरफ्तारी और दंडात्मक कदमों से तत्काल सुरक्षा की मांग कर रहे हैं।" उन्होंने कहा कि उनके ग्राहक मणिपुर पुलिस द्वारा गिरफ्तारी की आशंका जता रहे हैं। ईजीआई की तीन सदस्यीय तथ्यान्वेषी टीम ने मणिपुर का दौरा करने के बाद पिछले सप्ताह नई दिल्ली में अपनी रिपोर्ट प्रकाशित की, जिसमें दावा किया गया कि मणिपुर में जातीय हिंसा पर मीडिया की रिपोर्टें एकतरफा थीं, और राज्य नेतृत्व पर पक्षपातपूर्ण होने का आरोप लगाया। ईजीआई की 24 पेज की रिपोर्ट ने अपने निष्कर्ष और सिफारिशों में कहा, "इसे जातीय संघर्ष में पक्ष लेने से बचना चाहिए था लेकिन यह एक लोकतांत्रिक सरकार के रूप में अपना कर्तव्य निभाने में विफल रही, जिसे पूरे राज्य का प्रतिनिधित्व करना चाहिए था।"

प्राथमिकी में कहा गया है कि ईजीआई रिपोर्ट में मणिपुर के चुराचांदपुर जिले में एक जलती हुई इमारत की तस्वीर को "कुकी हाउस" के रूप में कैप्शन दिया गया है। हालाँकि, इमारत वन विभाग का एक कार्यालय था जिसे 3 मई को भीड़ द्वारा आग के हवाले कर दिया गया था, जिस दिन राज्य के अन्य हिस्सों के साथ जिले में बड़े पैमाने पर हिंसा भड़की थी। हालाँकि, ईजीआई ने रविवार को एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर एक पोस्ट में कहा: "2 सितंबर को जारी रिपोर्ट में एक फोटो कैप्शन में एक त्रुटि थी। इसे ठीक किया जा रहा है और लिंक पर एक अद्यतन रिपोर्ट शीघ्र ही अपलोड की जाएगी। हमें फोटो संपादन चरण में हुई त्रुटि के लिए खेद है।”

Supreme Court,

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