
नई दिल्ली: लोकल चुनाव के संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है. कोर्ट ने सभी राज्य सरकारों और संघशासित प्रदेशों को निर्देश दिया है कि वो पेंडिंग लोकल चुनाव को पूरा कराएं, ओबीसी आरक्षण को लेकर इंतजार न करें. कोर्ट के इस आदेश से विशेषकर मध्य प्रदेश में स्थानीय चुनाव कराने का रास्ता साफ हो गया है. कोर्ट ने एमपी चुनाव आयोग को अधिसूचना जारी करने के भी निर्देश दिए हैं.
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