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सेम सेक्स मैरिज पर सुप्रीम कोर्ट ने दिया बड़ा बयान, जानिए क्या कहा...

Shantanu Roy
9 May 2023 5:33 PM GMT
सेम सेक्स मैरिज पर सुप्रीम कोर्ट ने दिया बड़ा बयान, जानिए क्या कहा...
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नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट देश में समान-सेक्स शादियों को कानूनी मान्यता देने वाली याचिकाओं की सुनवाई करते हुए एक बड़ा बयान दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार 9 मई को कहा कि भारतीय संविधान अपने आप में रुढ़िवादी परंपराओं को तोड़ने वाला है। वरिष्ठ वकील राकेश द्विवेदी ने सवाल किया कि समलैंगिक संबंधों में विवाह करने का अधिकार मौलिक अधिकार कहां हो सकता है? यह कहते हुए कि इस मामले को संसद द्वारा संबोधित किया जाना चाहिए। इस बारे में मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ ने पूछा, "तो, आप इस तथ्य को स्वीकार करते हैं कि संविधान के तहत शादी करने का अधिकार है लेकिन यह आम लोगों को तक ही सीमित है समलैंगिकों पर नहीं?" इस बारे में अपनी टिप्पणी पेश करते हुए जस्टिस एस रवींद्र भट ने कहा, "50 साल पहले अंतर-जातीय विवाह कानूनी नहीं था। जिस क्षण आप परंपरा लाते हैं, संविधान अपने आप में एक परंपरा तोड़ने वाला होता है। क्योंकि जैसे जैसे नई धाराएं, नए नियम आने लगे तो वे परंपराएं अपने आप टूटने लगीं।"
इससे पहले वरिष्ठ वकील द्विवेदी ने एक हस्तक्षेपकर्ता के रूप में पेश होकर तर्क दिया कि 'पति और पत्नी' के बजाय 'जीवनसाथी' शब्द का उपयोग करने से विषमलैंगिक लोगों की गरिमा प्रभावित हो सकती है। उन्होंने कहा, "मैं चाहता हूं कि आपका आधिपत्य [विशेष विवाह अधिनियम] की धारा 4 को देखें। जीवनसाथी व्याकरण की दृष्टि से एक लचीला शब्द है। लेकिन अधिनियम के संदर्भ में, पति या पत्नी का अर्थ जीवनसाथी है। इस अधिनियम का संदर्भ विषमलैंगिक है, हर कोई इससे सहमत है।" सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष कहा कि केंद्र ने 3 मई को समान लिंग वाले जोड़ों की 'चिंताओं' को दूर करने के लिए प्रशासनिक कदमों का पता लगाने के लिए कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में एक पैनल गठित करने पर सहमति व्यक्त की। मेहता ने शीर्ष अदालत को बताया था, "सरकार सकारात्मक है। हमने जो फैसला किया है, उसके लिए एक से अधिक मंत्रालयों के बीच समन्वय की आवश्यकता होगी। इसलिए, कम से कम कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जाएगा।"
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