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यूपी। समाजवादी पार्टी (सपा) के वरिष्ठ नेता आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम से जुड़े जाली जन्म प्रमाण पत्र के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है. जस्टिस अजय रस्तोगी और जस्टिस बीवी नागरत्ना की बेंच ने अब्दुल्ला आजम के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अब्दुल्ला आजम के निर्वाचन को रद्द करने का आदेश दिया था.
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Nilmani Pal
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