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New Delhi नई दिल्ली : लंबित मामलों की बढ़ती संख्या के बीच, सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को उच्च न्यायालयों के लिए तदर्थ आधार पर सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति की सिफारिश करने की शर्तों में ढील दी। सीजेआई संजीव खन्ना, जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि प्रत्येक उच्च न्यायालय दो से पांच न्यायाधीशों की नियुक्ति कर सकता है, जिसमें नियुक्तियों की कुल संख्या न्यायालय की कुल क्षमता के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।
सीजेआई की अगुवाई वाली तीन न्यायाधीशों की पीठ ने स्पष्ट किया कि तदर्थ न्यायाधीश उच्च न्यायालय के मौजूदा न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ में बैठेंगे और लंबित आपराधिक अपीलों पर फैसला करेंगे।
न्यायालय ने अपने आदेश में कहा, "हम आगे देखते हैं कि प्रत्येक उच्च न्यायालय अनुच्छेद 224ए (भारतीय संविधान) का सहारा लेकर दो से पांच न्यायाधीशों की नियुक्ति कर सकता है, लेकिन स्वीकृत संख्या के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं। तदर्थ न्यायाधीश उच्च न्यायालय के वर्तमान न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ में बैठेंगे और लंबित आपराधिक अपीलों पर निर्णय लेंगे।" न्यायालय एक गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ), लोक प्रहरी द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसने विभिन्न उच्च न्यायालयों में लंबित मामलों की समस्या का समाधान करने की मांग की थी। मामले में प्रस्तुतियों पर गौर करने के बाद न्यायालय ने पाया कि देश के लगभग सभी उच्च न्यायालयों में लंबित मामलों की संख्या में तेजी से वृद्धि हो रही है, और उसने उपरोक्त निर्देश पारित किए।
न्यायालय ने कहा, "राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड (एनजेडीजी) के अनुसार, हाल के आंकड़ों से पता चलता है कि लगभग सभी उच्च न्यायालयों में लंबित मामलों की संख्या में वृद्धि हुई है। 25-01-2025 तक भारत के उच्च न्यायालयों में 62 लाख से अधिक मामले लंबित हैं, जिनमें से 18,20,000 से अधिक आपराधिक मामले और 44,000 से अधिक दीवानी मामले हैं।" न्यायालय ने अप्रैल 2021 में निर्देश दिया था कि यदि उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की कुल संख्या के 80 प्रतिशत से अधिक पहले से ही अनुशंसित हैं या कार्यरत हैं, तो तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए रिक्तियां नहीं बनाई जानी चाहिए। हालांकि, आज की सुनवाई के बाद, न्यायालय ने उपरोक्त प्रतिबंध में ढील दी और निर्देश दिया कि उच्च न्यायालय उपलब्ध रिक्तियों की संख्या की परवाह किए बिना तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति कर सकते हैं। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि ऐसी नियुक्तियां उच्च न्यायालय की कुल संख्या के 10 प्रतिशत की अधिकतम सीमा से अधिक नहीं होंगी। (एएनआई)
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Rani Sahu
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