
x
ओबीसी
Delhi दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को तेलंगाना में स्थानीय निकाय चुनावों में पिछड़े वर्ग (ओबीसी) को 42 प्रतिशत आरक्षण देने के सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया। कोर्ट ने याचिकाकर्ता वंगा गोपाल रेड्डी को याचिका वापस लेने की अनुमति दी। याचिकाकर्ता ने कहा था कि तेलंगाना सरकार द्वारा 26 सितंबर को जारी आदेश में पिछड़े वर्ग को 42 प्रतिशत आरक्षण दिया गया। इसके साथ ही अनुसूचित जातियों (एससी) को 15 प्रतिशत और अनुसूचित जनजातियों (एसटी) को 10 प्रतिशत आरक्षण पहले से ही है। ऐसे में स्थानीय निकायों में कुल आरक्षण 67 प्रतिशत हो गया है, जो संविधान और सुप्रीम कोर्ट के पूर्व फैसलों के अनुसार, तय 50 प्रतिशत की सीमा का उल्लंघन करता है।
जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने यह याचिका खारिज करने का संकेत दिया, जिसके बाद याचिकाकर्ता के वकील ने इसे वापस लेने की अनुमति मांगी।सुनवाई के दौरान जस्टिस नाथ ने सवाल किया कि जब मामला पहले से ही तेलंगाना हाईकोर्ट में लंबित है, तो याचिकाकर्ता सीधे सुप्रीम कोर्ट क्यों आए? उन्होंने यह भी पूछा कि क्या सिर्फ हाईकोर्ट द्वारा स्टे न देने से कोई याचिकाकर्ता सीधे अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकता है? याचिका में कहा गया था कि तेलंगाना पंचायत राज अधिनियम, 2018 की धारा 285ए में स्पष्ट रूप से 50 प्रतिशत से अधिक आरक्षण पर रोक है और राज्य सरकार का यह आदेश न केवल इस कानून का उल्लंघन है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के कई फैसलों के भी खिलाफ है।
याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया था कि वह इस आदेश को असंवैधानिक घोषित करे और राज्य को संविधान के अनुरूप चुनाव कराने के निर्देश दे। इसके साथ ही, याचिका में यह भी कहा गया कि सरकार ने यह फैसला एक सदस्यीय आयोग की रिपोर्ट के आधार पर लिया, जो न तो सार्वजनिक डोमेन में है और न ही विधानमंडल में उस पर बहस हुई। यह प्रक्रिया के. कृष्णमूर्ति मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय मानकों का उल्लंघन है।याचिका में महाराष्ट्र, बिहार और राजस्थान के मामलों का हवाला भी दिया गया, जहां अदालतों ने 50 प्रतिशत की आरक्षण सीमा को पार करने के प्रयासों को खारिज किया था।यह मामला 8 अक्टूबर को तेलंगाना हाईकोर्ट में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है।
Tagsसुप्रीम कोर्टतेलंगानाओबीसी आरक्षणस्थानीय निकाय चुनाव42 प्रतिशत आरक्षणयाचिका खारिजवंगा गोपाल रेड्डीअनुच्छेद 32हाईकोर्ट लंबित मामला50 प्रतिशत सीमा उल्लंघनपंचायत राज अधिनियम 2018न्यायपालिकासंविधानसुनवाई रद्दराज्य सरकार आदेशआयोग रिपोर्टमहाराष्ट्रबिहारराजस्थानकानून उल्लंघनन्यायिक प्रक्रियाचुनाव निर्देशआरक्षण विवादन्यायपालिका स्वतंत्रतासुप्रीम कोर्ट फैसलेएससीएसटीलोकसभाविधायी बहसन्यायिक समीक्षातेलंगाना हाईकोर्ट8 अक्टूबर सुनवाईजनता से रिश्ता न्यूज़जनता से रिश्ताआज की ताजा न्यूज़हिंन्दी न्यूज़भारत न्यूज़खबरों का सिलसिलाआज की ब्रेंकिग न्यूज़आज की बड़ी खबरमिड डे अख़बारहिंन्दी समाचारजनताJanta Se Rishta NewsJanta Se RishtaToday's Latest NewsHindi NewsIndia NewsKhabron Ka SilsilaToday's Breaking NewsToday's Big NewsMid Day Newspaperjantasamachar newssamacharHindi news
jantaserishta.com
भारत के भले ही किसी कोने में आप रह रहे हों, जनता से रिश्ता वेबसाइट पर आपके राज्य की हर छोटी-बड़ी खबर मिलेगी। राजनीति, खेल, चुनाव, बिजनेस, सिनेमा, इस प्लैटफॉर्म पर बस एक क्लिक करते ही हमेशा पाएं ताजा खबरें। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, छत्तीसगढ़, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, जम्मू-कश्मीर, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल समेत देश के बाकी राज्यों और शहरों की कोई जानकारी हो, हम आपको देते हैं। सियासी रण हो या बजट का मौसम, कहां चल रहा क्या सियासी दांव-पेच, आपके गांव में किसकी सरकार, हर अपडेट यहां आपको मिलेंगे। तो फिर अपने राज्य की हर हलचल के लिए जुड़े रहिए जनता से रिश्ता के साथ।
Next Story





