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बच्चे के अपहरण और हत्या का मामला, SC ने हत्यारे की मौत की सजा घटाई
jantaserishta.com
22 March 2023 12:26 PM IST

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जानें पूरा मामला.
नई दिल्ली (आईएएनएस)| सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को तमिलनाडु में 2009 में सात साल के एक बच्चे के अपहरण और हत्या के दोषी व्यक्ति की मौत की सजा को 20 साल कैद की सजा में बदल दिया। प्रधान न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति हिमा कोहली और पी.एस. नरसिम्हा की पीठ ने कहा : "हमारा विचार है कि भले ही याचिकाकर्ता द्वारा किया गया अपराध निर्विवाद रूप से गंभीर और अक्षम्य है, लेकिन उसे दी गई मौत की सजा की पुष्टि करना उचित नहीं है। जैसा कि हमने चर्चा की है, मामला 'दुर्लभतम' होने पर मौत की सजा केवल अपराध की गंभीर प्रकृति को ध्यान में रखते हुए नहीं, बल्कि तभी दी जानी चाहिए जब अपराधी में सुधार की कोई संभावना न हो।"
पीठ ने कहा कि आजीवन कारावास की सजा छूट के अधीन है और "हमारी राय में याचिकाकर्ता द्वारा किए गए भीषण अपराध को देखते हुए यह पर्याप्त नहीं होगा।"
51 पन्नों के फैसले में पीठ ने कहा, मामले के तथ्यों पर विचार करते हुए व्यक्ति को सजा में छूट के बिना 20 साल से कम उम्र के कारावास की सजा काटनी चाहिए।
पीठ की ओर से फैसला लिखने वाले मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि यह नहीं कहा जा सकता कि याचिकाकर्ता द्वारा जघन्य अपराध किए जाने के बावजूद सुधार की कोई संभावना नहीं है।
उन्होंने आगे कहा कि कई कम करने वाले कारकों पर विचार किया जाना चाहिए : याचिकाकर्ता का कोई पूर्व पूर्ववृत्त नहीं है, वह 23 साल का था, जब उसने अपराध किया था और 2009 से जेल में है, जहां 2013 में जेल से भागने के प्रयास को छोड़कर उसका आचरण संतोषजनक रहा है।
पीठ ने नोट किया, "याचिकाकर्ता प्रणालीगत उच्च रक्तचाप के एक मामले से पीड़ित है और उसने खानपान में डिप्लोमा के रूप में कुछ बुनियादी शिक्षा प्राप्त करने का प्रयास किया है, जिसका जेल में व्यवसाय के अधिग्रहण का लाभकारी जीवन जीने की उसकी क्षमता पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है।"
पीठ ने मौत की सजा को कम करते हुए कहा : "हम निचली अदालत में सजा की सुनवाई अलग से नहीं होने और याचिकाकर्ता को मृत्युदंड देने से पहले अपीलीय अदालतों में कम करने वाली परिस्थितियों पर विचार नहीं करने के संबंध में दलीलों पर ध्यान देते हैं।"
पीठ ने दोषी सुंदर की दलील का संज्ञान लिया कि वह वकील और उसके रिश्तेदारों को, जो गरीब और अशिक्षित थे, अपने सजा के फैसले से संबंधित परिस्थितियों को कम करने के लिए संवाद नहीं कर सका और परिणामस्वरूप उसके लिए मामला ठीक से नहीं लड़ सका।
शीर्ष अदालत ने सुंदर उर्फ सुंदरराजन द्वारा दायर एक समीक्षा याचिका पर फैसला सुनाया। सुंदर ने 27 जुलाई, 2009 को स्कूल वैन में स्कूल से लौटते समय बच्चे को उठाया था। सितंबर 2010 में मद्रास उच्च न्यायालय ने सजा की पुष्टि की थी और अभियुक्तों को 5 फरवरी, 2013 को सुनाई गई मौत की सजा को शीर्ष अदालत ने बरकरार रखा था।
सुंदर ने बच्चे की मां को फोन कर उसे छुड़ाने के लिए पांच लाख रुपये की फिरौती मांगी थी। जुलाई, 2009 में पुलिस ने सुंदर के घर पर छापा मारा और उसे एक सह-आरोपी के साथ गिरफ्तार कर लिया, जिसे बाद में बरी कर दिया गया। उसने लड़के का गला घोंटने, उसके शरीर को बोरे में डालकर मीरनकुलम टैंक में फेंकने की बात कबूल की।
2013 में सुंदर ने मोहम्मद आरिफ बनाम रजिस्ट्रार, सुप्रीम कोर्ट के मामले में एक संविधान पीठ के फैसले के आधार पर हत्या के लिए उनकी सजा की समीक्षा और मौत की सजा को कम करने की मांग करते हुए शीर्ष अदालत का रुख किया था।
पीठ ने कुड्डालोर जिले के कम्मापुरम पुलिस थाने के पुलिस निरीक्षक को नोटिस भी जारी किया कि याचिकाकर्ता के आचरण को छुपाने के लिए अदालत में दायर हलफनामे के अनुसार कार्रवाई क्यों नहीं की जानी चाहिए। इसने रजिस्ट्री को निर्देश दिया कि वह अदालत की अवमानना के लिए स्वत: संज्ञान लेते हुए मामला दर्ज करे।
शीर्ष अदालत ने कहा : "इस अदालत के कई निर्णयों में मृत्युदंड लगाने से पहले सुधार और पुनर्वास की संभावना को कम करने के साथ-साथ कम करने वाली परिस्थितियों की जांच करना अदालत का कर्तव्य है। इसके बावजूद इस मामले में ऐसी कोई जांच नहीं की गई और अपराध की गंभीर प्रकृति ही एकमात्र कारक था, जिसे मृत्युदंड देते समय विचार किया गया था।"
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