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फाइल फोटो
आदिवासियों के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया गया था।
रांची: सुप्रीम कोर्ट से टीवी न्यूज एंकर सुधीर चौधरी को बड़ी राहत मिल गई है। झारखंड में न्यूज एंकर सुधीर चौधरी के खिलाफ केस दर्ज किया गया था। अब देश की सबसे बड़ी अदालत ने सुधीर चौधरी को गिरफ्तारी से राहत दे दी है। सुधीर चौधरी के खिलाफ राष्ट्रीय आदिवासी संघ से जुड़े युवाओं ने शिकायत दर्ज कराई थी। सुधीर चौधरी पर आदिवासियों के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया गया था।
Aaj Tak टीवी चैनल के एडिटर सुधीर चौधरी पर आरोप है कि उन्होंने झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के वक्त आदिवासी समाज के खिलाफ टिप्पणी की थी। अदालत में मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस जेबी पारदीवाला तथा मनोज मिश्रा की बेंच ने आदेश दिया कि रांची पुलिस ने एससी-एसटी ऐक्ट के तहत जो FIR सुधीर चौधरी के खिलाफ दर्ज किया है उस मामले में कोई कदम ना उठाया जाए।
सुधीर चौधरी की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल लीव एप्लिकेशन लगाई गई थी। झारखंड हाई कोर्ट ने सुधीर चौधरी के खिलाफ आगे की कार्रवाई पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था और मामले को आगे की सुनवाई के लिए अप्रैल में सूचीबद्ध किया था। इसके बाद सुधीर चौधरी ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका लगाई थी।
अदालत में सुधीर चौधरी की तरफ से मौजूद वरिष्ठ वकील सिद्धार्थ लुथरा ने दलील देते हुए कहा कि एससी-एसटी ऐक्ट के तहत याचिकाकर्ता के खिलाफ प्रथम दृष्टया कोई मामला नहीं बनता है। आदिवासी सेना ने सुधीर चौधरी के खिलाफ केस दर्ज कराया था।
सुधीर चौधरी पर आरोप है कि उन्होंने इसी साल फरवरी के महीने अपने चर्चित शो ब्लैक एंड व्हाइट के एक लाइव प्रसारण में हेमंत सोरेन पर टिप्पणी की थी। इसके बाद आदिवासी समाज ने यह आरोप लगाया था कि उनकी टिप्पणी से आदिवासी आहत हुए हैं और इसके लिए उनपर कार्रवाई की जानी चाहिए। हालांकि, बाद में सुधीर चौधरी ने एक्स पर कहा था कि हेमंत सोरेन की आलोचना करा आदिवासियों का अपमान करना नहीं माना जा सकता है। इसी के साथ सुधीर चौधरी ने माफी भी मांगी थी।
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