भारत

सुप्रीम कोर्ट ने हिन्दू पक्ष को ज्ञानवापी परिसर में पूजा जारी रखने कहा

Nilmani Pal
1 April 2024 10:33 AM GMT
सुप्रीम कोर्ट ने हिन्दू पक्ष को ज्ञानवापी परिसर में पूजा जारी रखने कहा
x

दिल्ली। ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के व्यास तहखाने में पूजा के खिलाफ मस्जिद कमिटी की याचिका पर सोमवार (1 अप्रैल) को सुप्रीम कोर्टमें सुनवाई हुई. कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया. मामले की अगली सुनवाई जुलाई में होगी.

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने आदेश में वाराणसी जिला अदालत के उस आदेश को बरकरार रखा था, जिसमें हिंदुओं को ज्ञानवापी मस्जिद के दक्षिणी तहखाने ‘व्यास तहखाना’ के अंदर देवताओं की पूजा करने की अनुमति दी गई थी.उच्चतम न्यायालय ने दक्षिणी तहखाने में हिंदू पक्ष द्वारा पूजा करने और ज्ञानवापी में मुसलमानों द्वारा नमाज अदा करने के संबंध में यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया.

सुप्रीम कोर्ट ने इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कहा कि 17 जनवरी और 31 जनवरी (तहखाना के अंदर पूजा की अनुमति) के आदेशों के बाद मुस्लिम समुदाय द्वारा ज्ञानवापी मस्जिद में बिना किसी बाधा के ‘नमाज’ पढ़ी जाती है और हिंदू पुजारी द्वारा ‘पूजा’ की पेशकश तक ही सीमित है. ‘तहखाना’ क्षेत्र में यथास्थिति बनाए रखना उचित है ताकि दोनों समुदाय उपरोक्त शर्तों के अनुसार पूजा करने में सक्षम हो सकें.

Next Story