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New Delhi : सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को दिल्ली सरकार से पूछा कि जल संकट के बीच शहर में 'टैंकर माफिया' के खिलाफ कोई उपाय या कार्रवाई की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से पानी की बर्बादी रोकने के लिए लगाए गए कर्फ्यू पर हल्फनामा दाखिल करने को कहा और कहा कि the hearing से पहले बुधवार या गुरुवार को हल्फनामा दाखिल किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई गुरुवार तक के लिए स्थगित कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से कहा कि अगर वह टैंकर माफिया के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही है तो वह दिल्ली पुलिस से उनके खिलाफ कार्रवाई करने को कहेगी। दिल्ली जल संकट से जूझ रही है, जिसके लिए दिल्ली की जल मंत्री आतिशी ने रैपिड रिस्पांस टीमों को प्रमुख जल आपूर्तियों का निरीक्षण करने का निर्देश दिया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई भी संकटग्रस्त न हो। अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट/सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट स्तर के अधिकारी और इंजीनियरों वाली Rapid Response टीमें पानी के टैंकरों की व्यवस्था करने और पानी से संबंधित पंक्तियों के समाधान के लिए जिम्मेदार होंगी। दिल्ली की जल मंत्री आतिशी ने मंगलवार को हरियाणा सरकार पर राजधानी में पानी की आपूर्ति रोकने का आरोप लगाया। सर्वोच्च न्यायालय ने पिछले गुरुवार को हिमाचल प्रदेश सरकार को शुक्रवार तक दिल्ली के लिए 137 क्यूसेक अतिरिक्त जल छोड़ने का निर्देश दिया था, तथा हरियाणा को भी निर्देश दिया था कि वह वजीराबाद बैराज के माध्यम से जल छोड़ने की सुविधा प्रदान करे, ताकि यह सुनिश्चित हो सके सकेत कि पीने के पानी की कमी को कम करने के लिए पानी शीघ्रता से राजधानी तक पहुंच गया।
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