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आम्रपाली के बिना दावे वाले 9,538 फ्लैटों की नीलामी को सुप्रीम कोर्ट ने दी मंजूरी

Kunti Dhruw
13 Aug 2021 6:09 PM GMT
आम्रपाली के बिना दावे वाले 9,538 फ्लैटों की नीलामी को सुप्रीम कोर्ट ने दी मंजूरी
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सुप्रीम कोर्ट को शुक्रवार को बताया गया कि आम्रपाली की विभिन्न आवासीय परियोजनाओं में करीब 9,538 खरीदार अपने फ्लैटों पर दावा करने के लिए आगे नहीं आए हैं।

नई दिल्ली, सुप्रीम कोर्ट को शुक्रवार को बताया गया कि आम्रपाली की विभिन्न आवासीय परियोजनाओं में करीब 9,538 खरीदार अपने फ्लैटों पर दावा करने के लिए आगे नहीं आए हैं। इस पर शीर्ष अदालत ने कोर्ट नियुक्त रिसीवर की उस याचिका को अनुमति प्रदान कर दी कि इन फ्लैटों को बिना बिके फ्लैट माना जाए और अगर कोई भी उन पर दावा करने के लिए आगे न आए तो अगला कदम उनका आवंटन रद करना और उनकी नीलामी करने का होना चाहिए ताकि बाकी बचीं अधूरी परियोजनाओं के निर्माण के लिए धन जुटाया जा सके।

जस्टिस यूयू ललित और जस्टिस अजय रस्तोगी की पीठ को बताया गया कि अदालत से नियुक्त रिसीवर व वरिष्ठ अधिवक्ता आर. वेंकटरमानी और एनबीसीसी ने संयुक्त रूप से ऐसे सभी खरीदारों से संपर्क करने की कोशिश की जिन्हें विभिन्न आवासीय परियोजनाओं में कथित रूप से फ्लैट बेचे गए हैं। रिसीवर की ओर से शीर्ष अदालत में दाखिल नोट के मुताबिक, 9,538 फ्लैट खरीदारों ने न तो रिसीवर कार्यालय के उपभोक्ता डाटा में पंजीकरण कराया है और न ही जुलाई, 2019 में अदालत के फैसले के बाद से कोई भुगतान किया है। पीठ ने कहा कि इन खरीदारों को अंतिम नोटिस दिया जाना चाहिए और अगर 15 दिनों में वे इन फ्लैटों पर दावा करने के लिए आगे नहीं आते तो रिसीवर आवंटन रद करने की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं
कोर्ट से नियुक्त फोरेंसिक आडिट रिपोर्ट के मुताबिक, ये फ्लैट बेनामी या फर्जी बुकिंग के हो सकते हैं। वेंकटरमानी ने शीर्ष अदालत को यह भी बताया कि उपभोक्ता डाटा में पंजीकृत 6,210 खरीदार कोई भी भुगतान नहीं कर रहे हैं। उन्होंने नोट में कहा कि अदालत इस मामले में आवश्यक निर्देश दे ताकि आवंटन में रुचि दिखाने और बकाया भुगतान का एक आखिरी अवसर देने के बाद उनका आवंटन रद माना जा सके। रिसीवर ने आगे कहा कि बिना दावे वाले फ्लैटों को बेचकर अच्छी खासी रकम हासिल की जा सकती है और यह अधूरी परियोजनाओं के निर्माण के लिए धन जुटाने में मददगार होगा।


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