निचली अदालतों की जल्दबाजी पर सुप्रीम कोर्ट नाराज, एक आरोपी को दी ये राहत

नई दिल्ली. हत्या (Murder) और बलात्कार (Rape) जैसे अपराध से जुड़े मामलों में फैसला सुनाने में निचली अदालतों की जल्दबाजी पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने सवाल उठाए हैं. कोर्ट का कहना है कि आरोपी को अपनी सजा की मात्रा के संबंध में बहस करने के लिए पर्याप्त समय और मौका दिए जाने की बात कही है. कोर्ट साल 2017 के एक मामले पर सुनवाई कर रहा था, जहां एक आरोपी की मौत की सजा को 30 साल की जेल में बदला गया. जस्टिस एल नागेश्वर राव, बीआर गवई और बीवी नागरत्ना की पीठ ने यह टिप्पणी की है.
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