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सुप्रीम कोर्ट ने NBE को NEET-PG 2025 परीक्षा 3 अगस्त को एक ही पाली में आयोजित करने की अनुमति दी

Riyaz Ansari
6 Jun 2025 7:53 PM IST
सुप्रीम कोर्ट ने NBE को NEET-PG 2025 परीक्षा 3 अगस्त को एक ही पाली में आयोजित करने की अनुमति दी
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Delhi दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड (NBE) को NEET-PG 2025 परीक्षा 3 अगस्त को एक ही पाली में आयोजित करने की अनुमति दे दी है। यह फैसला अदालत द्वारा पहले दी गई उस इंस्ट्रक्शंस के अनुरूप है, जिसमें परीक्षा को एक ही शिफ्ट में करवाने की बात कही गई थी।

हालांकि पीठ ने पहले 2 महीने से ज़्यादा का समय मांगने पर सवाल उठाए, लेकिन NBE द्वारा दिए गए तर्कों को अदालत ने वास्तविक माना। बोर्ड ने बताया कि परीक्षा एक साथ कराने के लिए करीब 1,000 केंद्रों की ज़रूरत है, और इसके लिए तकनीकी सहयोगी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) ने 3 अगस्त की तारीख सबसे जल्दी उपलब्ध कराई है।

पहले यह परीक्षा 15 जून को दो पालियों में होनी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे अनुचित मानते हुए एक ही शिफ्ट में आयोजन का आदेश दिया था। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अब कोई और समय नहीं दिया जाएगा और सभी तैयारियाँ पारदर्शी तरीके से पूरी की जाएं

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