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दिल्ली: दिल्ली के लेफ्टिनेंट जनरल वी के सक्सेना ने 'सुली डील्स' मामले में एक बड़ी सफलता हासिल की है, जहां मुस्लिम महिलाओं की ऑनलाइन नीलामी की गई थी। सूत्रों ने रविवार को कहा कि पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार, उन पर दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 196 के तहत मुकदमा चलाया जाएगा, जो राज्य के खिलाफ अपराधों के लिए मुकदमा चलाने और आपराधिक साजिश रचने से संबंधित है। इसके लिए दिल्ली पुलिस को इस धारा के तहत आरोपी के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए एलजी की मंजूरी की जरूरत है।
मध्य प्रदेश के इंदौर में आईपीएस अकादमी से कंप्यूटर एप्लीकेशन (बीसीए) में स्नातक की पढ़ाई करने वाले ठाकुर (26) ने कथित तौर पर सुल्ली डील ऐप और सुली डील ट्विटर हैंडल बनाया था, जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मुस्लिम महिलाओं की नीलामी करता था, उनका अपमान करने के उद्देश्य से और मुस्लिम समुदाय। इससे पूरे देश में भारी आक्रोश फैल गया और पुलिस ने 7 जुलाई, 2021 को मामला दर्ज किया और ठाकुर को इसी साल जनवरी में इंदौर से गिरफ्तार किया गया।
पुलिस ने नीरज बिश्नोई (21) से पूछताछ के दौरान ठाकुर के बारे में जानकारी जुटाई थी, जिसे 'बुल्ली बाई' एप्लिकेशन का निर्माता और कथित मास्टरमाइंड माना जाता है, जिसने कथित तौर पर मुस्लिम महिलाओं की भी नीलामी की थी। नीरज को असम से गिरफ्तार किया गया था।
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