धोखाधड़ी वाली ऋण योजना के कारण आत्महत्या, छह पर मामला दर्ज
मुंबई। 29 साल के एक चाय दुकान मालिक के आत्महत्या करने के बाद दादर पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर लिया है. पुलिस ने कहा कि चाय की दुकान का मालिक कर्ज में डूबा हुआ था और उसे ऋण की जरूरत थी, जिसके लिए उसने 25 लाख रुपये के बंधक ऋण के लिए कुछ एजेंटों से संपर्क किया। हालांकि, एजेंटों ने उसका घर बेच दिया और उस पर लोन भी ले लिया।
पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक, तेजस म्हात्रे प्रभादेवी के घरकुल को-ऑपरेटिव हाउसिंग सोसायटी में रहते थे। म्हात्रे की मां की तबीयत खराब होने के कारण उनके इलाज में म्हात्रे पर 6 से 7 लाख रुपये का कर्ज हो गया था.
इस कर्ज को चुकाने के लिए म्हात्रे अपना घर गिरवी रखकर कर्ज लेना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने रघुवेंद्र पुजारी, पीयूष शाह, सहदेव कर्मकार, महरूफ इनामदार, हेमंत सावंत और उर्विल शाह से संपर्क किया।
इन लोगों ने म्हात्रे से घर के कागजात ले लिए और तेजस म्हात्रे और उसके भाई तुषार को रजिस्ट्रार कार्यालय ले गए और उन दोनों के हस्ताक्षर भी ले लिए। आरोपी ने म्हात्रे के घर के सारे दस्तावेज भी गिरवी रखने के लिए ले लिए थे।
बैंक कर्मचारी म्हात्रे के घर आए और उनसे ईएमआई चुकाने को कहा
एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि कई दिनों के बाद बैंक कर्मचारी म्हात्रे के घर आए और उनसे ईएमआई चुकाने के लिए कहने लगे. तब खुलासा हुआ कि आरोपी ने म्हात्रे के घर पर 73 लाख रुपये का लोन लिया था।
बैंक से मिले लोन में से 36.50 लाख रुपये महरूफ इनामदार और सहदेव कर्मकार के खाते में गए हैं, जबकि 25 लाख रुपये राघवेंद्र पुजारी और पीयूष शाह के खाते में गए हैं.
इस मामले में शिकायतकर्ता तेजस की बहन ज्योत्सना ओटकर ने पुलिस को बताया कि तेजस ने घर गिरवी रखकर लोन लेने की बात कही थी, लेकिन इन लोगों ने तेजस की अज्ञानता का फायदा उठाया और पहले उसका घर बेच दिया और उस पर लोन ले लिया.
जब आरोपियों ने लोन लेने के बाद ईएमआई चुकाना बंद कर दिया तो बैंक कर्मचारी पैसे लेने के लिए तेजस म्हात्रे के घर आने लगे। 10 जून को बैंक कर्मी तेजस के घर आये और उनसे बैंक की बकाया ईएमआई का भुगतान करने को कहा. अगले दिन तेजस ने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली।
दादर पुलिस एडीआर दर्ज कर इस मामले की जांच कर रही थी. जांच के दौरान जब फर्जी तरीके से लोन लेने की बात सामने आई तो पुलिस ने रघुवेंद्र पुजारी, पीयूष शाह, सहदेव कर्मकार, महरूफ इनामदार, हेमंत सावंत और उर्विल शाह के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। आईपीसी की धारा 306, 34, 406, 420 और 467 के तहत एफआईआर दर्ज की गई है और जांच शुरू कर दी गई है