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हिजाब पर बैन का छात्र नहीं कर सकते विरोध, हाई कोर्ट ने खारिज की याचिका
jantaserishta.com
15 March 2022 5:17 AM GMT
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Karnataka Hijab Row Verdict: हिजाब को लेकर जारी विवाद के बीच कर्नाटक हाईकोर्ट ने मंंगलवार को बड़ा फैसला सुनाया है. मामले की सुनवाई करते हुए कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा कि हिजाब इस्लाम धर्म का अनिवार्य हिस्सा नहीं है और स्कूल छात्रा यूनिफॉर्म पहनने से इनकार नहीं कर सकते हैं.
इससे पहले, कर्नाटक के कई जिले में धारा 144 लगाई गई थी ताकि कहीं कोई अप्रिय घटना न हो. गौरतलब है कि हिजाब विवाद के बीच एक बजरंग दल हर्ष कार्यकर्ता की हत्या कर दी गई थी. इस मामले ने ऐसा तूल पकड़ा की पूरे देश में प्रदर्शन देखने को मिल रहा था.
Bengaluru | Security tightened outside the residence of Karnataka High Court Chief Justice Ritu Raj Awasthi
— ANI (@ANI) March 15, 2022
HC to deliver judgment at 10.30 am today on petitions challenging the ban on Hijab in education institutions pic.twitter.com/y3JKNtEQaw
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