छात्रा को 2 लाख मिलेंगे, BJP विरोधी नारे के बाद किया गया था गिरफ्तार

नई दिल्ली: तमिलनाडु राज्य मानवाधिकार आयोग (State Human Rights Commission) ने राज्य सरकार को छात्र लुइस सोफिया (Lois Sophia) को 2 लाख रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया है, जिसे 2018 में तूतीकोरिन एयरपोर्ट पर तमिलनाडु भाजपा (BJP) के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर तमिलिसाई सुंदरराजन के सामने भाजपा विरोधी नारे लगाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था. इस बात की जानकारी समाचार एजेंसी एएनआई ने दी है. तमिलनाडु के राज्य मानवाधिकार आयोग ने इस मामले में छात्र सोफिया की गिरफ्तारी पर नाराजगी भी जाहिर की है. उसने कहा कि जिन पुलिसकर्मियों ने उसे गिरफ्तार किया था, उनसे राशि वसूल कर छात्रा को यह मुआवजा राशि दी जाए.
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