भारत

डॉग पालने वाले लोगों के लिए सख्त नियम लागू, देना होगा 10 हजार रुपए जुर्माना

Nilmani Pal
13 Nov 2022 12:50 AM GMT
डॉग पालने वाले लोगों के लिए सख्त नियम लागू, देना होगा 10 हजार रुपए जुर्माना
x

अगर आप नोएडा में रहे हैं और आपके पस डॉग है तो आप सतर्क हो जाइए क्योंकि अगर आपने जरा सी भी लापरवाही की तो आपको डॉग पालना महंगा पड़ सकता है. दरअसल नोएडा प्राधिकरण ने शनिवार को 207वीं बोर्ड बैठक के दौरान पालतू और आवारा जानवरों को लेकर कई कठोर फैसले लिए हैं. नोएडा में पालतू और आवारा जानवरों द्वारा काटे जाने के मामले लगातार समाने आ रहे हैं. ऐसी घटनाओं को लेकर बाद में कई सोसायटियों में हंगामा देखने को मिला है. ऐसे में प्राधिकरण ने इसको लेकर कई नीतियां बनाई हैं.

पालतू जानवरों के मालिकों को लेकर भी नोएडा प्राधिकरण ने फैसला किया है. प्राधिकरण ने कहा है कि पालतू कुत्तों के द्वारा सार्वजनिक स्थलों पर गंदगी करने पर सफाई की जिम्मेदारी पशु चालक की होगी. अगर पालतू जानवर के कारण कोई अप्रिय घटना होती है तो उसको लेकर 1 मार्च 2023 से 10 हजार का जुर्माना जानवर के मालिक पर लगाया जाएगा और जख्मी व्यक्ति के इलाज का पूरा खर्च भी वही उठाएगा.

प्राधिकरण ने बताया कि पालतू जानवरों डॉग और बिल्लियों का रजिस्ट्रेशन करवाना अब जरूरी है. इसके लिए 31 जनवरी 2023 तक का समय तय किया गया है. अगर पालतू जानवर के मालिक नोएडा अथॉरिटी पेट रजिस्ट्रेशन ऐप पर अपने जानवरों का रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते हैं तो मालिकों पर जुर्माना लगाएगा. इसके अलावा पालतू कुत्तों के स्ट्रेलिजेशन और एंटीरेबीज वैक्सीनेशन को भी प्राधिकरण ने अनिवार्य कर दिया है, जो भी मालिक अपने पालतू कुत्तों को ये वैक्सीन नहीं लगाएंगे उन पर 1 मार्च 2023 के बाद से ₹2000 प्रति माह जुर्माना लगाया जाएगा.



Next Story