
x
जानिए नियम
Delhi दिल्ली: देश में पेट्रोल-डीजल को लेकर फैल रही अफवाहों और पैनिक बॉयिंग के बीच पेट्रोल पंप से ईंधन खरीदने के नियम चर्चा में आ गए हैं। Petroleum Act 1934 के तहत पेट्रोल और डीजल के भंडारण और परिवहन को लेकर स्पष्ट नियम बनाए गए हैं।
सामान्य तौर पर, वाहन में पेट्रोल-डीजल भरवाने पर कोई तय दैनिक सीमा नहीं है, लेकिन इसे वाहन की टैंक क्षमता तक ही सीमित माना जाता है। वहीं अगर कोई व्यक्ति 20, 50 या 200 लीटर जैसे बड़े स्तर पर ईंधन खरीदकर कैन, ड्रम या बोतल में रखना चाहता है, तो इसके लिए परमिट या लाइसेंस जरूरी होता है। बिना अनुमति बड़ी मात्रा में ईंधन स्टोर करना गैरकानूनी है और इससे आग जैसी दुर्घटनाओं का खतरा भी रहता है।
सरकार ने स्पष्ट किया है कि देश में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की कोई कमी नहीं है। भारत के पास लगभग 60 दिनों का पर्याप्त कच्चा तेल और ईंधन भंडार मौजूद है। इसके अलावा Strategic Petroleum Reserves को भी लगातार मजबूत किया जा रहा है और विभिन्न देशों से कच्चे तेल का आयात जारी है।
हालांकि कुछ शहरों में अफवाहों के कारण पेट्रोल पंपों पर लंबी कतारें देखी जा रही हैं। लोग एहतियात के तौर पर अपने वाहनों की टंकी फुल करवा रहे हैं। ऐसे में सरकार ने नागरिकों से अपील की है कि वे घबराकर जरूरत से ज्यादा ईंधन न खरीदें।
विशेषज्ञों का कहना है कि पैनिक बॉयिंग से सप्लाई चेन पर अनावश्यक दबाव बढ़ता है। इसलिए केवल जरूरत के अनुसार ही पेट्रोल-डीजल खरीदना चाहिए। घर में ईंधन स्टोर करना न केवल कानून के खिलाफ है, बल्कि सुरक्षा के लिहाज से भी बेहद खतरनाक है।
Tagsपेट्रोल पंप नियमपेट्रोल खरीद सीमाडीजल खरीद नियमपेट्रोलियम एक्ट 1934ईंधन स्टोरेज नियमकैन में पेट्रोलड्रम में डीजलपरमिट लाइसेंसपैनिक बॉयिंगभारत में पेट्रोल सप्लाई60 दिन स्टॉकस्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्वईंधन भंडारणसरकारी अपीलअफवाहपेट्रोल पंप लाइनफ्यूल खरीद नियमसुरक्षा नियमआग का खतराईंधन कानूनभारत ऊर्जा सुरक्षातेल आयातफुल टैंकईंधन सप्लाई।जनता से रिश्ता न्यूज़जनता से रिश्ताआज की ताजा न्यूज़हिंन्दी न्यूज़भारत न्यूज़खबरों का सिलसिलाआज की ब्रेंकिग न्यूज़आज की बड़ी खबरमिड डे अख़बारहिंन्दी समाचारजनताJanta Se Rishta NewsJanta Se RishtaToday's Latest NewsHindi NewsIndia NewsKhabron Ka SilsilaToday's Breaking NewsToday's Big NewsMid Day Newspaperjantasamachar newssamacharHindi news
Next Story





