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उज्जैन का महाकाल मंदिर में फिल्मी गाने पर Reel बनाने वाली लड़की के खिलाफ सख्त कार्रवाई की

Shiddhant Shriwas
12 Oct 2021 5:28 AM GMT
उज्जैन का महाकाल मंदिर में फिल्मी गाने पर Reel बनाने वाली लड़की के खिलाफ सख्त कार्रवाई की
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मध्य प्रदेश के उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में फिल्मी गानें पर वीडियो बनाकर उसे इंस्टाग्राम रील पर डालने वाली लड़की की परेशानियां बढ़ती नजर आ रही हैं.

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। मध्य प्रदेश के उज्जैन (Madhya Pradesh, ujjain) के महाकालेश्वर मंदिर (Mahakal Mandir) में फिल्मी गानें पर वीडियो बनाकर उसे इंस्टाग्राम रील (Instagram Reel )पर डालने वाली लड़की की परेशानियां बढ़ती नजर आ रही हैं. प्रदेश के गृह मंत्री डॉ नरोत्तम मिश्रा (Narottam Mishra) ने पुलिस को महिला के खिलाफ केस दर्ज करने के निर्देश दिए हैं. जिसके बाद उज्जैन पुलिस ने मनीषा रोशन पर केस दर्ज कर लिया है. बता दें कि मनीषा रोशन ने फिल्मी गानों पर महाकाल मंदिर के अंदर डांस किया था. इसके बाद उन पर एफआईआर (FIR) दर्ज की गई है.

केस दर्ज करने के बाद अब महाकाल थाना पुलिस जल्द ही महिला को पूछताछ के लिए बुला सकती है. महिला ने महाकाल मंदिर के अंदर पिलरों के पास फिल्मी गानों पर डांस किया था. जिसके बाद हिंदू संगठन के लोगों ने विरोध शुरू कर दिया था. साथ ही मंदिर के पुजारी भी इसका विरोध कर रहे थे. मंदिर के पुजारियों ने इसको लेकर साफ कहा था कि यह धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने की कोशिश है.
धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई
गृह मंत्री ने इस मामले में सोमवार को कहा था कि प्रदेश में धार्मिक स्थानों पर वीडियो बनाकर धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर परिसर में महिला के वीडियो की घटना पर एसपी उज्जैन को महिला के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं.
बता दें कि विवाद के बाद महिला ने इंस्टाग्राम से वीडियो डिलीट कर दिया था. साथ ही उसने वीडियो जारी कर माफी मांग ली थी, लेकिन माफी के बाद भी महिला को लोगों के गुस्से का सामना करना पड़ा था. अब आखिरकार पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है. इसे पहले भी प्रदेश के छतरपुर में मंदिर में डांस का एक वीडियो वायरल हुआ था. इस वीडियो में भी लड़की फिल्मी गाने पर डांस करती हुई नजर आई थी. जिसके बाद लड़की ने सार्वजनिक रूप से माफी भी मांगी थी.
यह है सजा का प्रावधान
IPC की धारा 188 में कलेक्टर के आदेश का उल्लंघन करने पर छह महीने की सजा या जुर्माना और धारा 292 में अश्लीलता फैलाने पर दो साल की सजा या जुर्माने का प्रावधान है.
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