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राज्य सरकार का महिलाओं के हित में बड़ा फैसला...घरेलू संपत्ति को लेकर लिया निर्णय

Admin2
18 Feb 2021 1:29 PM GMT
राज्य सरकार का महिलाओं के हित में बड़ा फैसला...घरेलू संपत्ति को लेकर लिया निर्णय
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बड़ी खबर

उत्तराखंड की 35 लाख से ज्यादा महिलाओं से जुड़ी बड़ी खबर है. प्रदेश की महिलाएं को अब संपत्ति में बराबरी का हकदार बनाने को लेकर त्रिवेंद्र कैबिनेट ने बड़ा फ़ैसला लिया है. बुधवार को सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में महिलाओं को संपति में सह खातेदार बनाने पर अब मुहर लग गई है. सरकार ने महिलाओं को लेकर इस फैसले में नियम शर्तो के साथ ये फैसला लिया है, पति की पैतृक संपत्ति में महिला का नाम भी अब खाता खतौनी में दर्ज करने को मंजूरी दी है.

वहीं अगर महिला का तलाक हो जाता है और उसका पति उसका खर्च उठाने में सक्षम नहीं है तब भी महिला को उसका लाभ दिया जाएगा. वहीं अगर महिला नि:संतान है या फिर उसका पति 7 साल से ज्यादा समय से लापता है, तब महिला को पिता की संपत्ति में सह खातेदार बनाया जा सकता है. त्रिवेंद्र कैबिनेट के इस फैसले के पीछे बड़ी वजह यह मानी जा रही है कि महिलाओं को बराबरी का हक मिल सके. साथ ही अगर महिला के पास पैसे नहीं है. और पैतृक संपत्ति या फिर खाता खतौनी में उसका नाम है तो महिला को आसानी से लोन दिया जा सकेगा. इस मामले को लेकर पहले भी त्रिवेंद्र सरकार कदम उठा चुकी है, लेकिन अब कैबिनेट में मुहर लगने के बाद महिलाओं को लोन मिलने की राह भी आसान हो जाएगी.

उत्तराखंड सरकार के इस निर्णय की काफी सराहना भी हो रही है. असल में पिता की संपत्ति में बेटी के हक को केंद्र सरकार पहले ही कानून ला चुकी है, लेकिन अब उत्तराखंड सरकार ने इससे एक कदम आगे बढ़ते हुए भी अपने यहां मंजूरी दे दी है. जिससे महिलाओं को बराबरी का दर्जा मिल सकेगा और वह आर्थिक रूप से भी मजबूत हो सकेंगी.

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