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10 महीने बाद बाद सपा विधायक नाहिद को जमानत

jantaserishta.com
1 Dec 2022 9:02 AM IST
10 महीने बाद बाद सपा विधायक नाहिद को जमानत
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प्रयागराज (आईएएनएस)| इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने गैंगस्टर एक्ट से जुड़े एक मामले में जेल में बंद सपा विधायक नाहिद हसन को सशर्त जमानत दे दी है। हसन ने जेल से चुनाव लड़ते हुए 2022 के विधानसभा चुनाव में कैराना से जीत हासिल की थी। उनके खिलाफ कई आपराधिक मामले दर्ज होने के बाद उन्हें चुनाव से ठीक पहले गिरफ्तार किया गया था। न्यायमूर्ति कृष्ण पहल ने उन्हें जमानत देते हुए कहा कि हसन गवाह को नहीं डराएंगे और जांच में पुलिस का सहयोग करेंगे। हसन को 15 जनवरी को गिरफ्तार किया गया था और वह दो महीने से चित्रकूट जेल में बंद थे।
उसके खिलाफ दर्ज 18 मामलों में से 17 में निचली अदालतों से जमानत मिल चुकी है और गैंगस्टर एक्ट के तहत दर्ज एक मामले में उन्होंने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिसने बुधवार को जमानत दे दी।
हसन के वकील इमरान उल्ला के अनुसार उन्हें अब जमानत पर रिहा किया जाएगा, क्योंकि उनके खिलाफ लंबित अन्य सभी मामलों में उन्हें जमानत मिल चुकी है।
फरवरी 2021 में हसन, उनकी मां तबस्सुम बेगम और 40 अन्य के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था।
उन्हें 15 जनवरी को गिरफ्तार कर मुजफ्फरनगर जेल में बंद किया गया था। बाद में उन्हें चित्रकूट जेल में स्थानांतरित कर दिया गया।
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