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सोनम वांगचुक हिरासत केस: सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज की, एनएसए हटने के बाद मामला समाप्त
jantaserishta.com
23 March 2026 5:34 PM IST

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नई दिल्ली: लद्दाख के प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की हिरासत को चुनौती देने वाली उनकी पत्नी गीतांजलि की ओर से दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई बंद करते हुए मामले का निपटारा कर दिया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि अब इस मामले में आगे सुनवाई की आवश्यकता नहीं रह गई है।
सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया गया कि सोनम वांगचुक पर लगाया गया राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (एनएसए) 14 मार्च को ही हटा लिया गया था। इसके साथ ही उन्हें रिहा भी कर दिया गया है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब एनएसए वापस ले लिया गया है और वांगचुक को रिहा कर दिया गया है, तो याचिका स्वतः ही निष्प्रभावी हो जाती है। इसी आधार पर अदालत ने मामले को समाप्त करते हुए सुनवाई बंद कर दी।
हालांकि, इस पूरे प्रकरण से जुड़े अन्य पहलुओं पर न्यायिक प्रक्रिया अभी जारी है। दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मामले में दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया। इसका साथ ही, हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई की तारीख 12 अगस्त तय की है।
गौरतलब है कि सोनम वांगचुक की हिरासत को लेकर पहले काफी चर्चा रही थी। इसे लेकर विभिन्न सामाजिक एवं राजनीतिक हलकों में भी प्रतिक्रिया देखने को मिली थी। लेकिन, अब सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद यह मामला समाप्त हो गया है, जबकि हाईकोर्ट में संबंधित मुद्दों पर सुनवाई जारी रहेगी।
बता दें कि गृह मंत्रालय ने 14 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (एनएसए) के तहत लद्दाखी जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की हिरासत रद्द कर दी थी। गृह मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया था कि विचार-विमर्श के बाद सरकार ने सोनम वांगचुक की हिरासत तत्काल प्रभाव से रद्द करने का निर्णय लिया है और सरकार लद्दाख की सुरक्षा के लिए सभी आवश्यक उपाय प्रदान करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराती है।
आपको बताते चलें, लद्दाख में 24 सितंबर 2025 को हुई हिंसा में चार लोगों की जान चली गई थी। यह हिंसा लेह में लद्दाख को छठी अनुसूची का दर्जा और राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर हुए विरोध प्रदर्शनों के दौरान हुई। करीब 90 लोग हिंसा के दौरान घायल हुए थे। इसके बाद, 26 सितंबर को सोनम वांगचुक को लद्दाख में हिंसक विरोध प्रदर्शन भड़काने के आरोप में हिरासत में लिया गया था।
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