भारत
एम्स सुरक्षा कर्मी से मारपीट मामले में सोमनाथ भारती की सजा बरकरार, तिहाड़ जेल भेजे गए
Deepa Sahu
23 March 2021 4:17 PM GMT

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आम आदमी पार्टी
जनता से रिश्ता वेबडेस्क: दिल्ली की सत्र अदालत से आम आदमी पार्टी (AAP) के विधायक सोमनाथ भारती को कोई राहत नहीं मिली। सत्र अदालत ने वर्ष 2016 में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) के सुरक्षा गार्डों के साथ मारपीट के मामले में आम आदमी पार्टी (AAP) विधायक सोमनाथ भारती को मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट द्वारा सुनाई गई दो साल की कैद की सजा के आदेश को बरकरार रखा है। सोमनाथ भारती की अपील खारिज होने के तुरंत बाद उन्हें हिरासत में ले लिया गया और तिहाड़ जेल भेजने के आदेश दिए गए।
राउज एवेन्यू स्थित विशेष न्यायाधीश विकास ढुल की अदालत ने विधायक सोमनाथ भारती की सजा के खिलाफ दाखिल अपील को खारिज कर दिया। भारती को दंगा करने, गैरकानूनी तरीके से इकठ्ठा होने, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के तहत दोषी ठहराया गया है। हालांकि, अदालत ने भारती को जान-बूझकर चोट पहुंचाना, सरकारी कर्मचारी को उसके काम में बाधा डालने के लिए बल प्रयोग करना आदि से बरी कर दिया है।
Delhi: A Sessions court upholds the conviction and sentencing order passed by a magistrate, of two years imprisonment to AAP MLA Somnath Bharti in connection with an assault case of AIIMS security guards, while dismissed his appeal partly.
— ANI (@ANI) March 23, 2021
(File photo) pic.twitter.com/hTCtIn5ZKS
बीते जनवरी महीने में मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत ने भारती को दोषी ठहराते हुए दो साल की जेल की सजा सुनाई थी। साथ ही सजा के खिलाफ अपील के लिए हाथों-हाथ उन्हें जमानत भी दे दी थी।
विधायक से इस तरह के कृत्य की उम्मीद नहीं की जाती
अदालत ने इस मामले में फैसला सुनाते हुए कहा कि खुद कानून बनाने वाले एक चयनित विधायक से इस तरह के कृत्य की उम्मीद नहीं की जाती। दूसरी तरफ जाे सुरक्षाकर्मी था वह भी सरकारी संपत्ति की सुरक्षा में तैनात था। ऐसे में उस पर हमला करना भी सरकारी कर्मचारी पर हमला करने के समान गंभीर है, इसलिए विधायक को सजा सुनाया जाना ही न्यायसंगत है ताकि अन्य को भी सबक मिल सके। साथ ही अदालत ने कहा कि विधायक के खिलाफ आरोप साबित होने के लिए अभियोजन केे पास पर्याप्त एवं पुख्ता साक्ष्य हैं।
क्या था मामला?
अभियोजन पक्ष के अनुसार, 9 सितंबर 2016 को भारती तीन सौ लोगों के साथ एम्स की एक दीवार को गिराने के लिए जेसीबी मशीन लेकर पहुंचे थे। सुरक्षा कर्मियों ने जब उन्हें रोकने का प्रयास किया तो उन्होंने सुरक्षा कर्मियों के साथ बदसलूकी की। इस मामले में एम्स के मुख्य सुरक्षा अधिकारी आर.एस. रावत ने पुलिस को शिकायत दी थी। इसी शिकायत के आधार पर सोमनाथ भारती के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी।
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