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भाभी, अवैध संबंध और हत्या, अदालत का सालों बाद आया ये फैसला
jantaserishta.com
7 Oct 2023 3:18 AM GMT
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60 से ज्यादा तारीखें भी पड़ी.
बांदा: उत्तर प्रदेश के बांदा में एक हत्या के मामले पर सख्त रुख अपनाते हुए आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है. साथ ही 89 हजार रुपये का जुर्माना भी ठोका है. युवक की हत्या इसलिए हुई थी क्योंकि उसके अपनी भाभी के साथ अवैध संबंध थे. इस मामले में एफआईआर दर्ज होने के बाद आरोपी पत्र दाखिल किया गया.
अभियोजन ने 17 गवाह पेश किए, तमाम दलीलों के बाद कोर्ट ने दोषी मानते हुए 3 आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई. इस दौरान करीब दर्जन भर जज बदले गए, 60 से ज्यादा तारीखें भी पड़ी.
यह मामला 2009 का है, जहां नरैनी थाना के बड़ेहा की रहने वाली एक महिला ने थाना में केस दर्ज कराया कि उसके पति की 6 जनवरी 2009 को परिवार के एक भाई ने अपने साथियों संग मिलकर लाठी डंडो से पीटकर हत्या कर दी.
पुलिस ने 304/ 504/ 506 और 3(2)5 SC/ST के तहत केस दर्ज किया. विवेचना के दौरान कोर्ट ने आरोप 302 और 504/ 506 और 3(2)5 SC/ST के तहत तय किया गया. जिसके बाद पुलिस ने चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था.
कोर्ट के सरकारी अधिवक्ता विमल सिंह व महेंद्र द्विवेदी ने बताया कि 2009 में नरैनी थाना के रहने वाली एक महिला ने केस दर्ज कराया था कि उसके परिवारिक जेठ ने अपने साथियों संग मिलकर उसके पति की हत्या कर दी. हत्या की वजह यह थी कि मृतक अरुण उर्फ पहलवान का अपनी परिवारिक भाभी से अवैध सम्बन्ध थे, जिसके बाद उसके चचेरे बड़े भाई रामसजीवन ने अपने 3 साथियों संग मिलकर अरुण की लाठी डंडो से हत्या कर दी थी.
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