श्रीगंगानगर । गंगनहर प्रणाली की सभी नहरों, माईनरों के भू-धारकों, कृषक अपना बकाया अबियाना संबंधित जल उपभोक्ता के पास मूल व ब्याज सहित विधिवत शीघ्र जमा करवाकर रसीद प्राप्त कर लें। जल संसाधन दक्षिण खण्ड के अधिशाषी अभियंता ने बताया कि जिन कृषकों द्वारा दो या दो से अधिक फसलों का बकाया आबियाना जमा नहीं …
श्रीगंगानगर । गंगनहर प्रणाली की सभी नहरों, माईनरों के भू-धारकों, कृषक अपना बकाया अबियाना संबंधित जल उपभोक्ता के पास मूल व ब्याज सहित विधिवत शीघ्र जमा करवाकर रसीद प्राप्त कर लें।
जल संसाधन दक्षिण खण्ड के अधिशाषी अभियंता ने बताया कि जिन कृषकों द्वारा दो या दो से अधिक फसलों का बकाया आबियाना जमा नहीं करवाया जाता है, तो उनके विरूद्ध सिंचाई एवं जल निकास अधिनियम 1955 की धारा 31 के नियम 10(1)ई के तहत कार्यवाही अमल में लाते हुए बारी काटकर सिंचाई सुविधा से वंचित कर दिया जायेगा।