Shri Ganga Nagar : श्रीकरणपुर स्थगित विधानसभा चुनाव-2023 मतगणना परिसर के अंदर अनाधिकृत व्यक्तियों

श्रीगंगानगर। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार श्रीकरणपुर स्थगित विधानसभा चुनाव-2023 के अंतर्गत डॉ. भीमराव अम्बेडकर राजकीय महाविद्यालय श्रीगंगानगर में 8 जनवरी 2024 को होने वाली मतगणना के दौरान मतगणना परिसर के अंदर अनाधिकृत व्यक्तियों के प्रवेश को रोकने के लिये मतगणना परिसर में त्रि-स्तरीय घेरा बंदी प्रणाली स्थापित की गई है। जिला कलक्टर एवं जिला …
श्रीगंगानगर। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार श्रीकरणपुर स्थगित विधानसभा चुनाव-2023 के अंतर्गत डॉ. भीमराव अम्बेडकर राजकीय महाविद्यालय श्रीगंगानगर में 8 जनवरी 2024 को होने वाली मतगणना के दौरान मतगणना परिसर के अंदर अनाधिकृत व्यक्तियों के प्रवेश को रोकने के लिये मतगणना परिसर में त्रि-स्तरीय घेरा बंदी प्रणाली स्थापित की गई है।
जिला कलक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री अंशदीप ने बताया कि सुरक्षा घेरे का पहला स्तर मतगणना परिसर के चारों ओर 100 मीटर की परिधि से शुरू होगा, जिसे पैदल यात्री क्षेत्र के रूप में सीमांकित किया जाना चाहिए। इस परिधि के भीतर किसी भी वाहन को अनुमति नहीं दी जायेगी। इस सीमांकित क्षेत्र की उचित बैरीकेडिंग की जायेगी। ईसीआई के विधिवत जारी प्राधिकार पत्र या संबंधित डीईओ या आरओ द्वारा जारी फोटो आई कार्ड या ऐसे मीडियाकर्मी द्वारा प्रदर्शित मीडिया पास के बिना किसी भी व्यक्ति को सुरक्षा घेरे के प्रथम स्तर से गुजरने की अनुमति नहीं दी जायेगी।
मतगणना हॉल में मोबाइल फोन नहीं ले जा सकेंगे
मीडियाकर्मी मीडिया सेंटर में मोबाइल फोन का उपयोग कर सकेंगे
उन्होंने बताया कि तीसरा स्तर और सबसे भीतरी घेरा मतगणना हॉल के दरवाजे पर होगा। इसका संचालन केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल द्वारा किया जायेगा। इस स्तर पर उचित तलाशी की व्यवस्था होगी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई भी मोबाइल फोन और अन्य निर्दिष्ट वस्तुएं मतगणना हॉल के अंदर नहीं ले जा सके।
मतगणना हॉल के अदंर अधिकारिक रिकॉर्डिंग के लिये अधिकारिक वीडियो कैमरे को छोड़कर किसी भी अचल चित्र/वीडियो कैमरे की अनुमति नहीं होगी। चुनाव आयोग द्वारा जारी मीडिया पास को लेकर आने वाले प्रेस के व्यक्तियों को बिना स्टैंड के हाथ से पकड़े जाने वाले कैमरे का मतगणना हॉल के अंदर ले जाने की अनुमति दी जा सकती है। इसके अलावा मीडिया कर्मियों, पत्रकारों द्वारा हाथ में लिये गये कैमरों से मतगणना प्रक्रिया का ऑडियो विजुअल कवरेज लेते समय किसी व्यक्ति, सीयू, वीवीपेट या मतपत्र पर दर्ज किये गये वास्तविक वोटों की फोटो नहीं खींची जानी चाहिए या किसी भी परिस्थिति में ऑडियो विजुअल कवरेज द्वारा कवर नहीं किया जाना चाहिए।
मीडिया सेन्टर में डयूटी पर तैनात अधिकारी कम संख्या में मीडिया समूहों को केवल थोड़े समय के लिये नियमित अंतराल पर मतगणना हॉल में ले जायेंगे। सटीक सीमा, जहां तक मीडिया कर्मियों, पत्रकारों के अचल चित्र/वीडियो कैमरे जा सकते हैं, रिटर्निंग अधिकारी द्वारा पहले ही बता दी जानी चाहिए। मार्गदर्शन के लिये एक रेखा या डोरी द्वारा चिन्हित किया जा सकता है। मतगणना केन्द्र में प्रवेश, हर समय कानून व्यवस्था बनाये रखना उचित शिष्टाचार और शान्तिपूर्ण मतगणना के संचालन की समग्र आवश्यकता के अधीन है।
मीडिया सेन्टर में डयूटी पर तैनात अधिकारी मीडिया समूहों को केवल छोटी अवधि के लिये नियमित अंतराल में काउंटिंग हॉल में ले जायेंगे। मीडिया सेन्टर में मोबाइल फोन को सुरक्षित रूप से रखने की उचित व्यवस्था की जायेगी, क्योंकि मतगणना हॉल के अंदर मोबाइल फोन ले जाने की अनुमति नहीं होगी। मीडिया कर्मियों द्वारा केवल फोन और अन्य संचार उपकरणों का उपयोग केवल मीडिया सेन्टर में ही किया जायेगा।
निषिद्ध वस्तु मतगणना स्थल पर नहीं ले जा सकेंगे
द्वितीय एवं मध्य घेरा मतगणना परिसर के गेट पर होगा। इसका संचालन संबंधित राज्य सशस्त्र पुलिस द्वारा किया जायेगा। दूसरे घेरे में व्यक्तियों के प्रवेश की अनुमति देने से पहले राज्य पुलिस कर्मियों द्वारा उचित तलाशी ली जानी चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई भी निषिद्ध वस्तु जैसे माचिस हथियार और अन्य ज्वलनशील लेख आदि अन्दर नहीं ले जा सके। महिलाओं की तलाशी केवल महिला पुलिस द्वारा की जायेगी। उन्हें यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि मोबाइल, आई-पैड, लेपटॉप और इसी तरह के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण या कोई रिकॉर्डिंग उपकरण मतगणना हॉल के अंदर नहीं ले जा सके। ऐसी सभी वस्तुएं मीडिया कक्ष/सार्वजनिक संचार कक्ष में रखी जायेगी। द्वितीय स्तर पर तैनात बल यह सुनिश्चित करेंगे कि कोई भी काउंटिंग हॉल के बाहर न घूम रहा हो। मोबाइल फोन या अन्य संचार उपकरणों का उपयोग मतगणना केन्द्रों पर निर्दिष्ट कमरों से ही किया जा सकता है।
