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असम में दोपहर तक ही खुलेंगी दुकानें और दफ्तर, जानें गाइडलाइंस के नियम
Deepa Sahu
4 May 2021 3:35 PM GMT
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कोरोना संक्रमण को काबू करने के लिए असम सरकार ने पूरे राज्य में पाबंदियां बढ़ा दी हैं।
कोरोना संक्रमण को काबू करने के लिए असम सरकार ने पूरे राज्य में पाबंदियां बढ़ा दी हैं। नए नियम 5 मई सुबह 5 बजे से अगले आदेश तक लागू रहेंगे। सरकार ने नई गाइडलाइंस में कहा है कि सभी दुकानें, वाणिज्यिक प्रतिष्ठान और दफ्तर 2 बजे बंद हो जाएंगे। वहीं, शाम 6 बजे से सुबह 5 बजे तक लोगों की आवाजाही पूरी तरह बंद रहेगी। इस अवधि में केवल जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों और आपात स्थिति में निकलने की छूट होगी।
Assam Government issues revised guidelines for all districts with effect from 5 am of May 5 until further orders; all shops, commercial establishments and offices shall shut down at 2 pm, total ban on movement of individuals from 6 pm to 5 am. #COVID19 pic.twitter.com/uEMJeZ5FAR
— ANI (@ANI) May 4, 2021
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