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केंद्रीय गृह राज्य मंत्री को झटका, सुप्रीम कोर्ट से आई ये खबर, जानें पूरा मामला

jantaserishta.com
21 Oct 2022 11:16 AM GMT
केंद्रीय गृह राज्य मंत्री को झटका, सुप्रीम कोर्ट से आई ये खबर, जानें पूरा मामला
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न्यूज़ क्रेडिट: आजतक

नई दिल्ली: प्रभात गुप्ता हत्याकांड मामले में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी को सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को बड़ा झटका दिया. सुप्रीम कोर्ट ने अजय टेनी की केस ट्रांसफर की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है. इस मामले में अंतिम सुनवाई अब इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में ही होगी.
जानकारी के मुताबिक जुलाई 2000 को लखीमपुर के तिकुनिया में प्रभात गुप्ता की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. इस मामले में प्रभात के परिवार ने अजय मिश्रा टेनी, शशि भूषण, राकेश डालू और सुभाष मामा के खिलाफ केस दर्ज कराया था. 2004 में लखीमपुर की कोर्ट ने अजय मिश्रा को दोषमुक्त कर दिया था. इस आदेश के खिलाफ प्रभात के परिवार ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में अपील की थी.
इस मामले में हाई कोर्ट ने 10 नवंबर को सुनवाई होनी थी लेकिन टेनी ने इलाहाबाद हाई कोर्ट की प्रधान पीठ को केस ट्रांसफर करने की अपील कर दी, लेकिन चीफ जस्टिस ने अगस्त 2022 में इस मांग को खारिज कर दिया था. इसके बाद टेनी ने केस ट्रांसफर को लेकर सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दाखिल कर दी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने आज खारिज कर दिया.
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